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old pension scheme in chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू, अधिसूचना राजपत्र में जारी

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme in chhattisgarh) लागू होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है. इस योजना के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. राजपत्र में इस योजना को लेकर सरकार ने अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है. चुनावी साल से पहले बघेल सरकार ने इसे लागू किया है. जानकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं

old pension scheme in chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू
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Published : May 12, 2022, 11:46 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है. वित्त विभाग ने पेंशन योजना में बदलाव की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया है. इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों की कई सालों से चली आ रही पुरानी मांगें पूरी हो गई है. सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना को लागू करने की घोषणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपने बजटीय भाषण में की थी.

सीएम ने बजट में की थी घोषणा: नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी. सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन की कम से कम 12% राशि सामान्य भविष्य निधि (GPF) के लिए काटी जाएगी. राज्य सरकार ने GPF खातों के ऑडिट का नियंत्रण भी महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर वित्त विभाग को दे दिया है. इसके लिए वित्त विभाग के तहत पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय बनाया जाना है. जब तक यह नहीं बन जाता तब तक के लिए यह वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के पास रहेगा.

राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में की गई व्यवस्था: राजस्थान सरकार की अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (GPF) का अकाउंट के रखरखाव और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए अलग से एक संचालनालय बनाया जाएगा. इसका नाम संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि रखा जाना है. राजस्थान में भी सरकार ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई है. वित्त विभाग के अफसरों ने नियम बनाने से पहले जयपुर जाकर राजस्थान सरकार की योजना का अध्ययन किया था.

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों में उत्साह

जानिए कर्मचारियों का अंशदान कैसे जमा होगा: अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा. उस पर एक नवम्बर 2004 से सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत सरकारी निर्देशों के मुताबिक ब्याज का भुगतान होगा.

रिटायर-मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भी फायदा होगा: अधिसूचना के मुताबिक एक नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक यानी 11 मई 2022 के बीच सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों के मामलों में भी इसका फायदा मिलेगा. ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, उनमें पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश अलग से जारी होगा.

सीएम की घोषणा पर अमल: पुरानी पेंशन योजना लागू, अब वेतन से नहीं होगी नई पेंशन योजना की कटौती

तीन लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा: छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme in chhattisgarh) लागू होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है. इस योजना के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. राजपत्र में इस योजना को लेकर सरकार ने अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है. चुनावी साल से पहले बघेल सरकार ने इसे लागू किया है. जानकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है. वित्त विभाग ने पेंशन योजना में बदलाव की अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया है. इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों की कई सालों से चली आ रही पुरानी मांगें पूरी हो गई है. सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना को लागू करने की घोषणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अपने बजटीय भाषण में की थी.

सीएम ने बजट में की थी घोषणा: नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी. सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन की कम से कम 12% राशि सामान्य भविष्य निधि (GPF) के लिए काटी जाएगी. राज्य सरकार ने GPF खातों के ऑडिट का नियंत्रण भी महालेखाकार कार्यालय से वापस लेकर वित्त विभाग को दे दिया है. इसके लिए वित्त विभाग के तहत पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय बनाया जाना है. जब तक यह नहीं बन जाता तब तक के लिए यह वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के पास रहेगा.

राजस्थान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में की गई व्यवस्था: राजस्थान सरकार की अधिसूचना के मुताबिक छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (GPF) का अकाउंट के रखरखाव और पेंशन से संबंधित सभी कार्यवाहियों के लिए अलग से एक संचालनालय बनाया जाएगा. इसका नाम संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि रखा जाना है. राजस्थान में भी सरकार ने ऐसी ही व्यवस्था बनाई है. वित्त विभाग के अफसरों ने नियम बनाने से पहले जयपुर जाकर राजस्थान सरकार की योजना का अध्ययन किया था.

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से कर्मचारियों में उत्साह

जानिए कर्मचारियों का अंशदान कैसे जमा होगा: अधिसूचना के मुताबिक सरकारी कर्मचारी के अंशदान की जमा मूल राशि को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा. उस पर एक नवम्बर 2004 से सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत सरकारी निर्देशों के मुताबिक ब्याज का भुगतान होगा.

रिटायर-मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भी फायदा होगा: अधिसूचना के मुताबिक एक नवम्बर 2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक यानी 11 मई 2022 के बीच सेवानिवृत्त अथवा मृत कर्मचारियों के मामलों में भी इसका फायदा मिलेगा. ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनको नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय सेवक के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त हो चुके हैं, उनमें पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने संबंधी दिशा-निर्देश अलग से जारी होगा.

सीएम की घोषणा पर अमल: पुरानी पेंशन योजना लागू, अब वेतन से नहीं होगी नई पेंशन योजना की कटौती

तीन लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा: छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme in chhattisgarh) लागू होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर है. इस योजना के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. राजपत्र में इस योजना को लेकर सरकार ने अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया है. चुनावी साल से पहले बघेल सरकार ने इसे लागू किया है. जानकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं

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