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महंगी होगी शराब और कोल्ड ड्रिंक!, भू-जल संधारण की नई दरें लागू

कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वॉटर और शराब बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में भू-जल संधारण की नई दरें लागू कर दी गई है. भू-जल संधारण की दरों में 25 गुना इजाफा किया गया है. अब छत्तीसगढ़ में इसके लिए 375 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क देनी होगी.

भू-जल संधारण के लिए नई जल दरें लागू
भू-जल संधारण के लिए नई जल दरें लागू
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Published : Jan 23, 2020, 9:03 AM IST

Updated : Jan 23, 2020, 1:52 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-जल उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए भू-जल संधारण की नई दरें लागू कर दी है. इसके तहत ऐसे उद्योगों को जो भू-जल का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, उसे पुरानी दर से तीन गुना ज्यादा यानी 15 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क देना होगा.

महंगी होगी शराब और कोल्ड ड्रिंक

वहीं कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वॉटर, शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए भू-जल की दरों में 25 गुना इजाफा किया गया है. ऐसे कंपनियों को अब 375 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क देनी होगी. हालांकि, सरकार ने सतही जल उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए जल-दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है.

सरकार ने सतही और भू-जल की सीमित उपलब्धता और अनावश्यक दोहन को रोकने के लिए भू-जल संधारण के लिए नई जल दर लागू की है. निर्धारित जल दर जल 16 जनवरी 2020 से पूरे प्रदेश में लागू है.

12 जिलों भू-जल की स्थिति खराब
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, राज्य शासन की अधिसूचना 24 फरवरी 2016 के अनुसार कच्चे माल के रूप में भू-जल का उपयोग कर रहे उद्योगों के लिए प्रति लीटर जल-दर केवल 0.44 पैसे थे, लेकिन नई अधिसूचना 16 जनवरी 2020 के तहत यह दर 37.50 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के 12 जिलों के 24 विकासखण्ड क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में यहां पानी का अनावश्यक दोहन रोकना जरूरी है. इसके लिए नई जल दरें लागू की गई है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने भू-जल उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए भू-जल संधारण की नई दरें लागू कर दी है. इसके तहत ऐसे उद्योगों को जो भू-जल का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, उसे पुरानी दर से तीन गुना ज्यादा यानी 15 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क देना होगा.

महंगी होगी शराब और कोल्ड ड्रिंक

वहीं कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वॉटर, शराब बनाने वाली कंपनियों के लिए भू-जल की दरों में 25 गुना इजाफा किया गया है. ऐसे कंपनियों को अब 375 रुपये प्रति घनमीटर की दर से शुल्क देनी होगी. हालांकि, सरकार ने सतही जल उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए जल-दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है.

सरकार ने सतही और भू-जल की सीमित उपलब्धता और अनावश्यक दोहन को रोकने के लिए भू-जल संधारण के लिए नई जल दर लागू की है. निर्धारित जल दर जल 16 जनवरी 2020 से पूरे प्रदेश में लागू है.

12 जिलों भू-जल की स्थिति खराब
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, राज्य शासन की अधिसूचना 24 फरवरी 2016 के अनुसार कच्चे माल के रूप में भू-जल का उपयोग कर रहे उद्योगों के लिए प्रति लीटर जल-दर केवल 0.44 पैसे थे, लेकिन नई अधिसूचना 16 जनवरी 2020 के तहत यह दर 37.50 पैसे प्रति लीटर कर दी गई है. दरअसल, छत्तीसगढ़ के 12 जिलों के 24 विकासखण्ड क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल क्षेत्र में आते हैं. ऐसे में यहां पानी का अनावश्यक दोहन रोकना जरूरी है. इसके लिए नई जल दरें लागू की गई है.

Intro:
cg_rpr_06_cg_govt_water_policy_av_7203517

रायपुर, राज्य शासन द्वारा भू-जल का विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए नई दरें लागू की गई है। जिन उद्यागों में भू-जल का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं होता है उन उद्योगों के लिए नैसर्गिक जल स्त्रोत की जल दर से तीन गुना अधिक (15 रूपए प्रति घनमीटर) की गयी है। जबकि कोल्डड्रिंक, मिनरल वॉटर, शराब आदि के लिए भू-जल का कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहे उद्योगों के लिए जल-दर लगभग 25 गुना अधिक (375 रूपए प्रति घनमीटर) निर्धारित की गई है। वहीं सतही जल उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए जल-दरों को लगभग यथावत रखा गया है।

Body:राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सतही और भू-जल की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक संस्थानों में जल के अनावश्यक दोहन, दुरूपयोग और अपव्यय की रोकथाम के उद्देश्य से भू-जल संधारण हेतु नई जल दर लागू की गई है। निर्धारित जल दरें जल संसाधन विभाग द्वारा 16 जनवरी 2020 को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ प्रभावशील हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन की अधिसूचना 24 फरवरी 2016 अनुसार कच्चे माल के रूप में भू-जल का उपयोग कर रहे उद्योगों के लिए प्रति लीटर जल-दर केवल 0.44 पैसे (आधे पैसे से भी कम लगभग नगण्य) थी, नवीन अधिसूचना 16 जनवरी 2020 द्वारा यह दर 37.50 पैसे प्रति लीटर की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिलों के कुल 24 विकासखण्ड क्रिटीकल, सेमी क्रिटीकल क्षेत्र मंे आते हैं। इन क्षेत्रों को तथा राज्य के अन्य विकासखण्डों को क्रिटीकल, सेमी क्रिटीकल क्षेत्र में आने से रोका जा सके इसके लिए नई जल दर लागू की गई है।
         
Conclusion:
Last Updated : Jan 23, 2020, 1:52 PM IST
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