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रायपुर में बस संचालन का नया निर्देश, नहीं मानने वाले बस संचालकों पर होगी कार्रवाई

भाठागांव बस स्टैंड से नो पार्किंग स्थान पर बस खड़ी कर सवारी उतारने और बिठाये जाने की शिकायत मिल रही थी. कहीं भी बस रोक देने की वजह से राहगीर एवं वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. परिवहन विभाग यातायात और नगर निगम द्वारा सुगम यातायात व्यवस्था के लिए बस संचालकों को निर्देश दिए गए. जानिए बस संचालन को लेकर क्या नियम है.

Traffic affected due to bus parked in road
बीच सड़क पर खड़ी बस से यातायात प्रभावित
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Published : Nov 16, 2022, 7:05 PM IST

Updated : Nov 17, 2022, 4:30 PM IST

रायपुर: पिछले कुछ दिनों से भाठागांव बस स्टैंड से संचालित बसों को नो पार्किंग स्थान पर रोक कर सवारी उतारने और बिठाये जाने की शिकायत मिल रही थी. कहीं भी बस रोक देने की वजह से राहगीर एवं वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस असुविधा को देखते हुए बुधवार को बस ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल्स एजेंट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में बस ऑपरेटर एवं ट्रैवल्स एजेंट को बस संचालन एवं सुगम यातायात व्यवस्था के संबंध में परिवहन विभाग यातायात और नगर निगम द्वारा निर्देश दिए गए.

परिवहन विभाग यातायात और नगर निगम द्वारा दिए गए निर्देश: बस स्टैंड के बाहर, भाठागांव चौक, पचपेड़ीनाका, तेलीबांधा, सरोना चौक, टाटीबंध, भनपुरी, विधानसभा ब्रिज के नीचे एवं अन्य स्थानों पर बस रोककर सवारी उतारना एवं बिठाना नहीं है. बसों का संचालन बस स्टैंड से किया जाना है. बस स्टैंड से निकलने के बाद परमिट में उल्लेखित अगले स्टॉप के पहले कहीं पर भी बस नहीं रोकना है. परमिट में उल्लेखित स्थानों के अलावा कहीं पर भी बस रोका जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी. यदि किसी बस संचालक के द्वारा ऐसा करते हुए पाया जाता है तो चालान करने के साथ ही बस के परमिट निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी.

यह भी पढ़ें: रायपुर में तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा, युवती को काम से निकाले जाने का विरोध

बस स्टैंड एवं बस स्टैंड के बाहर विभिन्न स्थानों पर ट्रेवल एजेंट बिना लाइसेंस के टिकट काउंटर संचालित कर रहे हैं. उसे 1 माह के भीतर परिवहन विभाग से वैध एजेंट लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा. एक माह पश्चात यदि कोई भी ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस के टिकट बुकिंग करते पाया जाएगा तो ट्रैवल एजेंट और संबंधित बस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. बस स्टैंड के भीतर एवं परिसर में विभिन्न स्थानों पर बसों के आवागमन की जानकारी जनता को देने हेतु एलइडी बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा. जिसमें बसों का रूट समय निर्धारण प्रदर्शित होगा.

रायपुर: पिछले कुछ दिनों से भाठागांव बस स्टैंड से संचालित बसों को नो पार्किंग स्थान पर रोक कर सवारी उतारने और बिठाये जाने की शिकायत मिल रही थी. कहीं भी बस रोक देने की वजह से राहगीर एवं वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस असुविधा को देखते हुए बुधवार को बस ऑपरेटर्स एवं ट्रैवल्स एजेंट की बैठक आयोजित की गई. बैठक में बस ऑपरेटर एवं ट्रैवल्स एजेंट को बस संचालन एवं सुगम यातायात व्यवस्था के संबंध में परिवहन विभाग यातायात और नगर निगम द्वारा निर्देश दिए गए.

परिवहन विभाग यातायात और नगर निगम द्वारा दिए गए निर्देश: बस स्टैंड के बाहर, भाठागांव चौक, पचपेड़ीनाका, तेलीबांधा, सरोना चौक, टाटीबंध, भनपुरी, विधानसभा ब्रिज के नीचे एवं अन्य स्थानों पर बस रोककर सवारी उतारना एवं बिठाना नहीं है. बसों का संचालन बस स्टैंड से किया जाना है. बस स्टैंड से निकलने के बाद परमिट में उल्लेखित अगले स्टॉप के पहले कहीं पर भी बस नहीं रोकना है. परमिट में उल्लेखित स्थानों के अलावा कहीं पर भी बस रोका जाता है तो यातायात पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी. यदि किसी बस संचालक के द्वारा ऐसा करते हुए पाया जाता है तो चालान करने के साथ ही बस के परमिट निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जायेगी.

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बस स्टैंड एवं बस स्टैंड के बाहर विभिन्न स्थानों पर ट्रेवल एजेंट बिना लाइसेंस के टिकट काउंटर संचालित कर रहे हैं. उसे 1 माह के भीतर परिवहन विभाग से वैध एजेंट लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा. एक माह पश्चात यदि कोई भी ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस के टिकट बुकिंग करते पाया जाएगा तो ट्रैवल एजेंट और संबंधित बस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. बस स्टैंड के भीतर एवं परिसर में विभिन्न स्थानों पर बसों के आवागमन की जानकारी जनता को देने हेतु एलइडी बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा. जिसमें बसों का रूट समय निर्धारण प्रदर्शित होगा.

Last Updated : Nov 17, 2022, 4:30 PM IST
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