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कोरोना:आबकारी विभाग ने जारी की शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन

छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है.

New Guidelines for Liquor Stores
शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन
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Published : Mar 31, 2021, 7:05 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकान के कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही बिना मास्क के ग्राहकों को शराब भी नहीं बेची जा सकेगी.

दिन में 5 बार निरीक्षण करने के निर्देश

आबकारी विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों के सामने बैरिकेडिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करना होगा. इसके अलावा सर्दी, खांसी से ग्रसित लोगों को भीड़ से अलग करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने जिला स्तर पर जांच दल गठित कर हर दिन पांच बार शराब दुकानों के 5 निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के इलाज की कैसी है व्यवस्था ?

राजनीतिक दलों ने जताई थी आपत्ति

कोरोना के कहर को लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं. कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और दुकानों के लिए भी अलग-अलग कैटेगरी में समय तय कर दिए गए हैं. बावजूद इसके शराब दुकानों को लेकर किसी तरह की कोई मनाही ना होने को लेकर राजनीतिक दलों ने भी आपत्ति जताई थी. यही वजह है कि अब शराब दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

आबकारी विभाग ने 6 बिंदुओं में जारी किए आदेश

1.आबकारी विभाग ने दुकानों के सभी कर्मचारियों पूरे समय मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं. केवल मास्क वालों को ही शराब वितरण करने के निर्देश है.
2.सोशल डिस्टेंसिंग-प्रत्येक शराब दुकानों में ग्राहक काउंटर के सामने बैरिकेडिंग की व्यवस्था किए जाने को कहा गया है.
3.शराब दुकान भवन को समय-समय पर सैनिटाइज करने के निर्देश.
4.शराब दुकान के अंदर और बाहर साफ-सफाई के लिए ध्यान देने के निर्देश हैं.
5.ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खांसी से ग्रस्त हो तो उसे तत्काल भीड़ से अलग किया जाए. सुरक्षा गार्डों के माध्यम से निगरानी रखी जाए.
6.जिला स्तर पर जांच दल गठित कर हर दिन पांच बार शराब दुकानों के 5 निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी दुकान के कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही बिना मास्क के ग्राहकों को शराब भी नहीं बेची जा सकेगी.

दिन में 5 बार निरीक्षण करने के निर्देश

आबकारी विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार दुकानों के सामने बैरिकेडिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करना होगा. इसके अलावा सर्दी, खांसी से ग्रसित लोगों को भीड़ से अलग करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने जिला स्तर पर जांच दल गठित कर हर दिन पांच बार शराब दुकानों के 5 निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के इलाज की कैसी है व्यवस्था ?

राजनीतिक दलों ने जताई थी आपत्ति

कोरोना के कहर को लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं. कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और दुकानों के लिए भी अलग-अलग कैटेगरी में समय तय कर दिए गए हैं. बावजूद इसके शराब दुकानों को लेकर किसी तरह की कोई मनाही ना होने को लेकर राजनीतिक दलों ने भी आपत्ति जताई थी. यही वजह है कि अब शराब दुकानों में भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

आबकारी विभाग ने 6 बिंदुओं में जारी किए आदेश

1.आबकारी विभाग ने दुकानों के सभी कर्मचारियों पूरे समय मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं. केवल मास्क वालों को ही शराब वितरण करने के निर्देश है.
2.सोशल डिस्टेंसिंग-प्रत्येक शराब दुकानों में ग्राहक काउंटर के सामने बैरिकेडिंग की व्यवस्था किए जाने को कहा गया है.
3.शराब दुकान भवन को समय-समय पर सैनिटाइज करने के निर्देश.
4.शराब दुकान के अंदर और बाहर साफ-सफाई के लिए ध्यान देने के निर्देश हैं.
5.ग्राहकों में से कोई व्यक्ति सर्दी-खांसी से ग्रस्त हो तो उसे तत्काल भीड़ से अलग किया जाए. सुरक्षा गार्डों के माध्यम से निगरानी रखी जाए.
6.जिला स्तर पर जांच दल गठित कर हर दिन पांच बार शराब दुकानों के 5 निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.

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