रायपुरः जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने में लापरवाही के मामले पर NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने आक्रामक रुख अपना लिया है. अब नदियों में गंदा पानी जाने से नहीं रोके जाने पर निकायों को जुर्माना लगेगा. NGT के नियमों के अनदेखी किए जाने पर निकायों को 5 से 10 लाख रुपए प्रति महीने देना होगा.
NGT ने नदियों के प्रदूषणों को रोकने लिए एक साल में सौ फीसदी सीवरेज ट्रीटमेंट का लक्ष्य दिया है, जिसके निरीक्षण के लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है. NGT ने निकायों को हर हाल में 31 मार्च तक एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) शुरू करने का निर्देश जारी किया है. NGT के जारी निर्देश का पालन नहीं करने पर राज्य शासन या संबंधित नगरीय निकाय पर हर महीने जुर्माना लगाया जाएगा. वर्तमान में छत्तीसगढ़ में NGT द्वारा 5 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चल रहा है.