रायपुर: राजधानी में विधानसभा अध्यक्ष निवास (Speaker Residence) के सामने युवती से छेड़छाड़ (Molesting A Girl) के मामले में सिविल लाइन पुलिस (Civil Line Police) ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. महिला सुरक्षा से जुड़े होने और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा न देने के चलते कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है. विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता के कोर्ट ने यह फैसला लिया है.
6 दिन पहले हुई थी घटना
राजधानी में 6 दिन पहले राह चलती युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसका रास्ता भी रोकने की कोशिश की गई थी. मामले का वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटे के बाद राजू शर्मा और नीतीश शर्मा दोनों आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरण दास महंत के बंगले के सामने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था. किसी शख्स ने छेड़छाड़ का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटे के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था.
विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत (Speaker of the Assembly Dr. Charandas Mahant) के बंगले के सामने दिनदहाड़े छेड़छाड़ की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो वायरल होने के बाद राजधानीवासियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला था. जिसमें लोगों ने महिला सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस से कई सवाल पूछे थे.