रायपुरः आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में अनियमित्ताओं को लेकर राज्य नोडल एजेंसी रायपुर ने ऑडिट में गड़बड़ी पाये जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. नवापारा रायपुर का अंजली नर्सिंग होम, माहेर हाॅस्पिटल व शाॅह नर्सिंग होम और बिलासपुर का श्रीबालाजी हाॅस्पिटल के साथ रायपुर के रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
यह हुई कार्रवाई: बिलासपुर के श्रीबालाजी हाॅस्पिटल को एक साल के लिये निलंबित, नवापारा रायपुर के अंजली नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड और एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही माहेर हाॅस्पिटल के खिलाफ पांच लाख का अर्थदण्ड और एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही शाॅह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड और एक साल के निलंबन की कार्रवाई हुई है. इसके अलावा रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ योजनांतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिये जाने के मामले में राशि 6,16,834/- का अर्थदण्ड लिया गया है साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलायी गई है.
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टोल फ्री नंबर में करें शिकायत: योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत कर सकते हैं. शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाती है. इसके अलावा उपचारित मरीजों की ऑनलाईन साॅफ्टवेयर में उपलब्ध डेटा का ऑडिट भी लगातार संबंधित चिकित्सक कर रहे हैं. इसके आधार पर भी राज्य नोडल एजेंसी रायपुर द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है. जिससे मरीजों को निःशुल्क और समुचित उपचार मिल सके. लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई जारी है. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लोगों को उचिक लाभ मिल सके इसलिए सरकार ने यह नंबर जारी किए हैं.