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गोबरा नवापारा: सीएमओ को मंत्री शिव डहरिया ने किया निलंबित

गोबरा नवापारा नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ हुई जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई थी. कार्रवाई के बाद मंत्री डहरिया ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

Minister Shiv Dahriya
मंत्री शिवकुमार डहरिया
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Published : Jan 22, 2021, 8:33 PM IST

रायपुर: नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने CMO को निलंबित कर दिया है. गोबरा नवापारा नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया है. निलंबित सीएमओ उपाध्याय के खिलाफ टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और लापरवाही बरतने की शिकायत सामने आई थी. मामले में कार्रवाई के बाद मंत्री डहरिया ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

पढ़ें: 'मूणत जी खेती करना सीखें और मोदी जी की मंडी में धान बेचें'

इस मामले को लेकर शिकायत

नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए भूपेन्द्र उपाध्याय ने 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत 34 कार्यों की निविदा राशि 279.78 लाख की निविदा सूचना दिनांक 28 नवंबर 2020 को प्रकाशित की थी. इस निविदा सूचना तिथि के प्रकाशन के महज चार दिनों के अंतराल में अर्थात 2 दिसंबर 2020 को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की थी. निविदा सूचना तिथि के प्रकाशन और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि मात्र चार दिन रखा गया था. जो अत्यंत अल्पकालीन और त्रृटिपूर्ण थी.

जांच के बाद हुई कार्रवाई

नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया से भी की गई थी. मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. विभागीय अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेने के साथ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. विभाग ने इसकी जांच संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन से कराई थी. जांच में पाया गया कि सीएमओ उपाध्याय ने निविदा की राशि और योजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गंभीर लापरवाही की है. इस लापरवाही और अनियमितता पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (कार्यपालन ) नियम 1973 के नियम 36 के अंतर्गत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उपाध्याय का मुख्यालय कार्यालय, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर नियत किया गया है.

रायपुर: नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने CMO को निलंबित कर दिया है. गोबरा नवापारा नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया है. निलंबित सीएमओ उपाध्याय के खिलाफ टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और लापरवाही बरतने की शिकायत सामने आई थी. मामले में कार्रवाई के बाद मंत्री डहरिया ने कहा कि इस तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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इस मामले को लेकर शिकायत

नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए भूपेन्द्र उपाध्याय ने 14 वें वित्त आयोग अंतर्गत 34 कार्यों की निविदा राशि 279.78 लाख की निविदा सूचना दिनांक 28 नवंबर 2020 को प्रकाशित की थी. इस निविदा सूचना तिथि के प्रकाशन के महज चार दिनों के अंतराल में अर्थात 2 दिसंबर 2020 को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि निर्धारित की थी. निविदा सूचना तिथि के प्रकाशन और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि मात्र चार दिन रखा गया था. जो अत्यंत अल्पकालीन और त्रृटिपूर्ण थी.

जांच के बाद हुई कार्रवाई

नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया से भी की गई थी. मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. विभागीय अधिकारियों को मामले का संज्ञान लेने के साथ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. विभाग ने इसकी जांच संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन से कराई थी. जांच में पाया गया कि सीएमओ उपाध्याय ने निविदा की राशि और योजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गंभीर लापरवाही की है. इस लापरवाही और अनियमितता पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका सेवा (कार्यपालन ) नियम 1973 के नियम 36 के अंतर्गत उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में उपाध्याय का मुख्यालय कार्यालय, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर नियत किया गया है.

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