रायपुर: कोरोना संकट ने पूरी दुनिया की स्थित जैसे कई सालों पीछे कर दी. छत्तीसगढ़ में करीब ढाई महीने के लॉकडाउन के दौरान कई व्यवसाय और व्यापार ठप हो गए. कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ. लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई. लॉकडाउन ने कई लोगों के रोजगार छीन लिए. अनलॉक 1.0 के बाद से राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में ढील दी, जिसके बाद से शहरों में बाजार खुलने लगे. 26 जून को सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में सभी मॉल्स खोल दिए गए हैं. ETV भारत की टीम ने राजधानी रायपुर के मॉल्स में जाकर पहले दिन का जायजा लिया.
सभी मॉल्स में WHO के जारी किए गए गाइडलाइन का पालन किया जाना है. इसके तहत सभी शॉप ओनर और वहां काम करने वाले कर्मचारी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा मॉल आने वाले लोगों के लिए भी मास्क लगाना जरूरी होगा. बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को मॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही यहां आने-जाने लोगों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है.
पहले दिन मॉल्स में ज्यादा लोग नहीं दिखे. वहीं मॉल्स के दुकानदारों को उम्मीद है कि जल्द ही लोग वहां पहुंचेंगे और वापस पहले जैसी रौनक देखने मिलेगी.
राज्य सरकार ने बनाए नियम
छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित किये हैं. इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है. आदेश के अनुसार क्लब, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन के लिए पूर्व निर्धारित अनुमति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार से जारी SOP की शर्तों और सोशल-फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा.
इन स्थानों पर अब भी प्रतिबंध
- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम एसेंबली हॉल जैसे स्थान अब भी बंद रहेंगे.
- इसके अलावा शॉपिंग मॉल के भीतर गेमिंग आरकेड, बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेगा.
- स्पोर्टिंग कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियां संचालित होंगे.
- दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
- भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्वानुसार प्रतिबंध जारी रहेगा.
- किसी क्षेत्र के कंटेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन से जारी निर्देश प्रभावी होंगे.
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बसों को भी मिली इजाजत
राज्य शासन ने आम जनता की आवश्यकताओं और सुविधाओं को देखते हुए राज्य में अंतर-जिला यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है. राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन से जारी गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों के पालन किए जाने के निर्देशों भी दिए हैं. बस मालिकों को बसों के संचालन के दौरान चालकों और परिचालकों के रिकॉर्ड रखने होंगे. इसके अलावा कुछ और भी गाइडलाइन बनाये गए हैं, जो बस संचालकों को पालन करना है.