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रायपुर: महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लान्च, लाखों परिवार को मिलेगा लाभ

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Published : Aug 6, 2020, 12:34 AM IST

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत की. इस योजना से लाखों परिवार को फायदा मिलेगा.

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महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बुधवार को महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत की गई है. इस योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है. इसके साथ ही इस योजना से लाखों तेंदूपत्ता संग्रहकों को फायदे मिलेंगे, जिसमें सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत परिवार के मुखिया की (50 वर्ष से अधिक आयु न हो) की सामान्य मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है.

तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ
तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ

इसके अलावा इस योजना में दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए अतिरिक्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. दुर्घटना में पूर्ण अपाहिज की स्थिति में 2 लाख रूपए और आंशिक दिव्यांग की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी.

Chief Minister Bhupesh Baghel paid tribute to Mahendra Karma
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महेंद्र कर्मा को श्रद्धांजलि दी

सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत की गई

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने तेंदूपत्ता योजना के तहत मिलने वाली बीमा योजना को बंद कर दी गई थी. ऐसे में लोगों को फायदा नहीं हो रहा था, जिसे देखते हुए बघेल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए शुरू की है.

तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ
तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ

तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा लाभ

वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत बीमा दावा के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण और पीड़ित परिवार को एक माह के भीतर दावा राशि का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संग्राहक परिवार के मुखिया की 50 से 59 आयु वर्ष के बीच सामान्य मृत्यु होती है, तो 30 हजार रूपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रूपए मिलेगा. साथ ही आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता राशि परिवार को दी जाएगी.

मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा, गुरू रूद्र कुमार, अमरजीत भगत, श्रीमती अनिला भेंड़िया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बुधवार को महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत की गई है. इस योजना की शुरूआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है. इसके साथ ही इस योजना से लाखों तेंदूपत्ता संग्रहकों को फायदे मिलेंगे, जिसमें सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे पंजीकृत परिवार के मुखिया की (50 वर्ष से अधिक आयु न हो) की सामान्य मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रूपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है.

तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ
तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ

इसके अलावा इस योजना में दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए अतिरिक्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. दुर्घटना में पूर्ण अपाहिज की स्थिति में 2 लाख रूपए और आंशिक दिव्यांग की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी.

Chief Minister Bhupesh Baghel paid tribute to Mahendra Karma
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महेंद्र कर्मा को श्रद्धांजलि दी

सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरूआत की गई

वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने तेंदूपत्ता योजना के तहत मिलने वाली बीमा योजना को बंद कर दी गई थी. ऐसे में लोगों को फायदा नहीं हो रहा था, जिसे देखते हुए बघेल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए शुरू की है.

तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ
तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ

तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा लाभ

वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत बीमा दावा के प्रकरणों का तत्परता से निराकरण और पीड़ित परिवार को एक माह के भीतर दावा राशि का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि संग्राहक परिवार के मुखिया की 50 से 59 आयु वर्ष के बीच सामान्य मृत्यु होती है, तो 30 हजार रूपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए, दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर 75 हजार रूपए मिलेगा. साथ ही आंशिक विकलांगता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता राशि परिवार को दी जाएगी.

मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा, गुरू रूद्र कुमार, अमरजीत भगत, श्रीमती अनिला भेंड़िया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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