रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप केस में रायपुर की कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने अनिल दमानी और सुनील दमानी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आपको बता दें कि इस केस में ईडी ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. चारों रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं. गुरुवार को 2 आरोपी अनिल दमानी और सुनील दमानी की जमानत याचिका को गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दिया. बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों के बीच देर शाम तक बहस चली और यह फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा था. इसके बाद गुरुवार को अजय सिंह राजपूत की स्पेशल कोर्ट ने अनिल दमानी और सुनील दमानी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
ईडी ने महादेव सट्टा एप केस में की थी कार्रवाई: ईडी ने 23 अगस्त को महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में रायपुर और दुर्ग में छापा मारा था. PMLA (प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांड्रिंग एक्ट) के तहत हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दमानी को ईडी ने अरेस्ट किया था. इसके अलावा ASI चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था. चारों आरोपियों को ईडी ने 2 बार रिमांड में लेकर पूछताछ भी की थी. चारों आरोपियों से पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था. तब से सभी आरोपी जेल में हैं.
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के मास्टरमाइंड की तलाश जारी: महादेव सट्टा एप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के मुताबिक दोनों आरोपी अभी इस वक्त दुबई में हैं. गैर जमानती वारंट जारी होने के साथ ही ईडी उन्हें भारत में लाने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. ईडी ने विदेश और गृह मंत्रालय को जानकारी भेजी है. इसके अलावा ईडी ने झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी दोनों आरोपियों के खिलाफ इनपुट भेजे हैं.