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श्रम विभाग की ओर से मतदान दिवस पर अवकाश घोषित

निकाय चुनाव और उप निर्वाचन को देखते हुए राज्य सरकार के श्रम विभाग की ओर से कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 के अतंर्गत कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस यानी 21 दिसंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है.

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Published : Dec 19, 2019, 10:04 AM IST

Updated : Dec 19, 2019, 10:24 AM IST

फाइल फोटो
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रायपुर: नगर पालिकाओं के आम और उप निर्वाचन को देखते हुए राज्य शासन के श्रम विभाग की ओर से कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 के अतंर्गत कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस यानी 21 दिसंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है.

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आदेश के तहत ऐसे कारखाने जहां सप्ताह में सातों दिन काम होता है, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है. वहीं जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अतंर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है.

रायपुर: नगर पालिकाओं के आम और उप निर्वाचन को देखते हुए राज्य शासन के श्रम विभाग की ओर से कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना अधिनियम 1953 के अतंर्गत कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस यानी 21 दिसंबर को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है.

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आदेश के तहत ऐसे कारखाने जहां सप्ताह में सातों दिन काम होता है, वहां प्रथम और द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है. वहीं जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अतंर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है.

Intro:नगर पालिकाओं के आम और उप निर्वाचन को देखते हुए राज्य़ शासन के श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1953 के अतंर्गत कारखानों, संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस 21 दिसम्बर पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित किया गया है।



Body:आदेश के तहत कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित करते हुए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अतंर्गत आते है उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दिया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है।Conclusion:
Last Updated : Dec 19, 2019, 10:24 AM IST
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