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रायपुर: प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर सामान्य दिनों खुलेंगी दुकानें, एक दिन बंद रखने का नहीं है आदेश - Unlock 1.0 Instructions

8 जून से देश में अनलॉक 1.0 लागू किया था. इसके साथ ही सरकार की ओर से शहर में दुकान, मार्केट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था. केंद्र सरकार की तरह राज्‍य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरी सुरक्षा एहतियात के साथ तमाम सुविधाएं बहाल कर दी हैं.

instruction of unlock 1.0 instruction of unlock 1.0
महानदी भवन, मंत्रालय, छत्तीसगढ़
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Published : Jun 11, 2020, 5:38 PM IST

रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने देश में लॉकडाउन किया गया था. लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 8 जून से देश में अनलॉक 1.0 लागू किया था. वहीं शहर में दुकान, मार्केट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश दिए गए थे, ताकि आर्थिक गतिविधियां शरू हों और लोगों को राहत मिले. राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया गया है कि, दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है.

दुकानों को खोलने के संबंध में जारी किया गया आदेश इस प्रकार है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश में विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर, सभी दुकानें सामान्य दिनों खुली रहेंगी. यदि स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है, तो दुकान संचालक इसका अनुसरण पहले की तरह ही कर सकते हैं. यदि कलेक्टर चाहें तो साप्ताहिक अवकाश में कोई छूट दे सकते हैं.

पढ़ें- राजनांदगांव: कोरोना संक्रमितों के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर घर से आता था खाना, पूरा परिवार होम आसोलेट

अनलॉक 1.0 के लिए जरूरी निर्देश

बता दें कि, देश में सभी जगह पर 8 जून से अनलॉक 1.0 लागू किया था. केंद्र सरकार की तरह राज्‍य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरी सुरक्षा एहतियात के साथ तमाम सुविधाएं बहाल कर दी हैं. इसके तहत शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्तरां खोल दिए जाएंगे. हालांकि, तीनों जगहों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. कैब के बाद अब ऑटो रिक्‍शा-ई रिक्‍शा भी सड़कों पर दौड़ने लगे हैं. बसें अब भी नहीं चल रही हैं. स्‍कूल-कॉलेज, मॉल और सैलून फिलहाल बंद ही रहेंगे. मोबाइल की दुकानें और वाहनों के शो रूम खोल दिए गए हैं. कंटेनमेंट जोन के बाहर जिले में ऑटो रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गई है. अभी एक जिले से दूसरे जिले या जिले के बाहर बस चलाने की अनुमति नहीं है. लेकिन अब रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर आप घर ले जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी.

रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने देश में लॉकडाउन किया गया था. लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 8 जून से देश में अनलॉक 1.0 लागू किया था. वहीं शहर में दुकान, मार्केट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश दिए गए थे, ताकि आर्थिक गतिविधियां शरू हों और लोगों को राहत मिले. राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया गया है कि, दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है.

दुकानों को खोलने के संबंध में जारी किया गया आदेश इस प्रकार है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश में विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर, सभी दुकानें सामान्य दिनों खुली रहेंगी. यदि स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है, तो दुकान संचालक इसका अनुसरण पहले की तरह ही कर सकते हैं. यदि कलेक्टर चाहें तो साप्ताहिक अवकाश में कोई छूट दे सकते हैं.

पढ़ें- राजनांदगांव: कोरोना संक्रमितों के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर घर से आता था खाना, पूरा परिवार होम आसोलेट

अनलॉक 1.0 के लिए जरूरी निर्देश

बता दें कि, देश में सभी जगह पर 8 जून से अनलॉक 1.0 लागू किया था. केंद्र सरकार की तरह राज्‍य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर जरूरी सुरक्षा एहतियात के साथ तमाम सुविधाएं बहाल कर दी हैं. इसके तहत शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्तरां खोल दिए जाएंगे. हालांकि, तीनों जगहों पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. कैब के बाद अब ऑटो रिक्‍शा-ई रिक्‍शा भी सड़कों पर दौड़ने लगे हैं. बसें अब भी नहीं चल रही हैं. स्‍कूल-कॉलेज, मॉल और सैलून फिलहाल बंद ही रहेंगे. मोबाइल की दुकानें और वाहनों के शो रूम खोल दिए गए हैं. कंटेनमेंट जोन के बाहर जिले में ऑटो रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गई है. अभी एक जिले से दूसरे जिले या जिले के बाहर बस चलाने की अनुमति नहीं है. लेकिन अब रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर आप घर ले जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी.

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