ETV Bharat / state

Bhupesh Cabinet Meeting: सरकारी कर्मचारियों को सावन में सौगात, भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

Bhupesh Cabinet Meeting भूपेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को सीएम निवास कार्यालय में हुई. इसमें कई अहम निर्णय लिए गए. सावन शुरू होते ही भूपेश बघेल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. महंगाई भत्ता के अलावा शिक्षकों की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं.

bhupesh cabinet
भूपेश कैबिनेट
author img

By

Published : Jul 6, 2023, 4:14 PM IST

Updated : Jul 6, 2023, 4:30 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की गुरुवार को सीएम निवास कार्यालय में अहम बैठक हुई. इसमें सरकारी कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर दिया. वहीं बस्तर और सरगुजा में 9 हजार से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती के लिए नियमों में बदलाव भी किए हैं.

सरकारी कर्मचारियों को दी सौगात: राज्य के शासकीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है. इससे राज्य सरकार को हर साल वर्ष एक हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. साथ ही सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है. साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अर्हतादायी सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है.

Bhupesh Cabinet Important Meeting: भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा
DA Increased: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा, भूपेश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला
TS Singhdeo Odisha Visit: ओडिशा दौरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बातचीत से होगा महानदी विवाद का समाधान

बघेल कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:

  1. प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 के उपस्थापना के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  2. बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के खाली 3722 और सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया है.
  3. राज्य शासन की ओर से आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने को बाजार मूल्य गाइडलाइन दरों को 30 फीसद घटाया गया है, जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी. इस छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
  4. मुख्यमंत्री की बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा के परिपालन में आबादी के निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  5. छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए, इसमें महिला उद्यमिता नीति 2023 को समावेशित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
  6. नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती और रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया.
  7. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्त्योदय और प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारियों को शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आवश्यक शक्कर की मात्रा राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से क्रय करने का निर्णय लिया गया. शक्कर का क्रय मूल्य 33,000 रूपए प्रति टन निर्धारित किया गया.
  8. खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार, अनुरेखक एवं खनि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची की 1 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया.
  9. वन विभाग में विभागीय सेटअप स्वीकृति 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए, समस्त वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया.
  10. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के डिप्टी कलेक्टर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान से संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वर्ष 2017 बैच और विचारक्षेत्र में आने वाले लगभग 18 राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को पहले की भांति खाली पदों के खिलाफ बड़ी श्रेणी वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया.
  11. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से अपर कलेक्टर, प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत क्रमोन्नत हेतु 10 वर्ष सेवा अवधि में 6 माह की छूट देते हुए वर्ष 2014 बैच के पात्र अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया.
  12. छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 का अनुमोदन किया गया.
  13. टाटा टेक्नालाजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुए एम.ओ.यू. की शर्तों के संबंध में निर्णय लिया गया.
  14. वरिष्ठ समाजसेवी श्री प्रभुदत्त खेरा द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरवा विकासखण्ड लोरमी वर्तमान में अभ्यारण्य शिक्षक समिति द्वारा संचालित है, यहां पूर्व से कार्यरत 7 कर्मचारियों को इस स्कूल के लिये स्वीकृत सेटअप में समायोजन कर संविलियन करने का निर्णय लिया गया.
  15. ग्राम बिरनपुर, तहसील-साजा, जिला बेमेतरा में दिनांक 08/04/2023 को घटित घटना में मृतक श्री साहू के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया.
  16. विश्व बैंक और आईफेड से बाहय सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत त्रिपक्षीय अनुबंध तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार परियोजना संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लिया गया.
  17. बी. व्ही. एससी स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहा.प.चि.क्षे. अधिकारी (तृतीय श्रेणी) से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित आठ प्रतिशत को केवल एक बार के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  18. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  19. आवेदक रायपुर राज देवांगन कल्याण समाज रायपुर के सामाजिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु ग्राम रयपुरा में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रव्याजि राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया.
  20. भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के सैन्य छावनी की स्थापना के लिए ग्राम चकरभाटा, बिलासपुर में कुल रकबा 1012.48 एकड़ भूमि को समर्पित कर भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया गया.
  21. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  22. केन्द्रीय मोटर यान (24वां संशोधन) नियम, 2021 अंतर्गत “51क“ मोटर वाहन कर में रियायत लागू करते हुये छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में चतुर्थ अनुसूची जोड़ने एवं पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के संबंध में निर्णय लिया गया.
  23. खाद्य निरीक्षकों की भर्ती 2022 हेतु मेरिट सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया.
  24. छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति, 2022 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  25. आरडीएसएस योजना की अनिवार्यता के तहत शासकीय विभागों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के आर.ई.सी. लिमिटेड एवं पी.एफ.सी. लिमिटेड के ऋण की राशि का टेक ओवर किए जाने का निर्णय लिया गया.
  26. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022 ) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
  27. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा: विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा कर दिया है. कर्मचारियों के कई वर्ग हड़ताल पर हैं. ऐसे में सीएम बघेल का ये ऐलान काफी अहम माना जा रहा है. ये ऐलान आंदोलनकारी कर्मचारियों को अपने पाले में लेने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की गुरुवार को सीएम निवास कार्यालय में अहम बैठक हुई. इसमें सरकारी कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है. इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर दिया. वहीं बस्तर और सरगुजा में 9 हजार से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती के लिए नियमों में बदलाव भी किए हैं.

सरकारी कर्मचारियों को दी सौगात: राज्य के शासकीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते (डीए) में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है. इससे राज्य सरकार को हर साल वर्ष एक हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. साथ ही सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 वर्ष से घटाकर 30 वर्ष कर दिया है. साथ ही स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अर्हतादायी सेवा की अवधि को 20 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया है.

Bhupesh Cabinet Important Meeting: भूपेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा
DA Increased: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा, भूपेश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला
TS Singhdeo Odisha Visit: ओडिशा दौरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बातचीत से होगा महानदी विवाद का समाधान

बघेल कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले:

  1. प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 के उपस्थापना के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  2. बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के खाली 3722 और सहायक शिक्षकों के 5577 पद भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप में विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को हटाए जाने का निर्णय लिया गया है.
  3. राज्य शासन की ओर से आम लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने को बाजार मूल्य गाइडलाइन दरों को 30 फीसद घटाया गया है, जिसकी प्रभावशीलता 31 मार्च 2023 तक थी. इस छूट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
  4. मुख्यमंत्री की बेमेतरा जिले की ग्राम पंचायत संबलपुर, महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भंवरपुर तथा राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा के परिपालन में आबादी के निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  5. छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नयन के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए, इसमें महिला उद्यमिता नीति 2023 को समावेशित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
  6. नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन तथा गैर रियायती और रियायती स्थायी पट्टों को भूमिस्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया.
  7. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्त्योदय और प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारियों को शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक आवश्यक शक्कर की मात्रा राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से क्रय करने का निर्णय लिया गया. शक्कर का क्रय मूल्य 33,000 रूपए प्रति टन निर्धारित किया गया.
  8. खनिज साधन विभाग में मानचित्रकार, अनुरेखक एवं खनि सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु जारी चयन सूची की 1 वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैधता अवधि को शिथिल करने का निर्णय लिया गया.
  9. वन विभाग में विभागीय सेटअप स्वीकृति 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए, समस्त वन रक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया.
  10. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के डिप्टी कलेक्टर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान से संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में वर्ष 2017 बैच और विचारक्षेत्र में आने वाले लगभग 18 राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों को पहले की भांति खाली पदों के खिलाफ बड़ी श्रेणी वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया.
  11. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के संयुक्त कलेक्टर वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से अपर कलेक्टर, प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत क्रमोन्नत हेतु 10 वर्ष सेवा अवधि में 6 माह की छूट देते हुए वर्ष 2014 बैच के पात्र अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया.
  12. छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 का अनुमोदन किया गया.
  13. टाटा टेक्नालाजीस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में हुए एम.ओ.यू. की शर्तों के संबंध में निर्णय लिया गया.
  14. वरिष्ठ समाजसेवी श्री प्रभुदत्त खेरा द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरवा विकासखण्ड लोरमी वर्तमान में अभ्यारण्य शिक्षक समिति द्वारा संचालित है, यहां पूर्व से कार्यरत 7 कर्मचारियों को इस स्कूल के लिये स्वीकृत सेटअप में समायोजन कर संविलियन करने का निर्णय लिया गया.
  15. ग्राम बिरनपुर, तहसील-साजा, जिला बेमेतरा में दिनांक 08/04/2023 को घटित घटना में मृतक श्री साहू के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया.
  16. विश्व बैंक और आईफेड से बाहय सहायता प्राप्त चिराग परियोजना अंतर्गत त्रिपक्षीय अनुबंध तथा परियोजना कार्यान्वयन योजना के अनुसार परियोजना संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में निर्णय लिया गया.
  17. बी. व्ही. एससी स्नातक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण सहा.प.चि.क्षे. अधिकारी (तृतीय श्रेणी) से पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित आठ प्रतिशत को केवल एक बार के लिये छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया.
  18. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  19. आवेदक रायपुर राज देवांगन कल्याण समाज रायपुर के सामाजिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु ग्राम रयपुरा में आबंटित शासकीय भूमि की निर्धारित प्रव्याजि राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया.
  20. भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के सैन्य छावनी की स्थापना के लिए ग्राम चकरभाटा, बिलासपुर में कुल रकबा 1012.48 एकड़ भूमि को समर्पित कर भुगतान की गई मुआवजा राशि को वापस करने का निर्णय लिया गया.
  21. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  22. केन्द्रीय मोटर यान (24वां संशोधन) नियम, 2021 अंतर्गत “51क“ मोटर वाहन कर में रियायत लागू करते हुये छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में चतुर्थ अनुसूची जोड़ने एवं पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग के संबंध में निर्णय लिया गया.
  23. खाद्य निरीक्षकों की भर्ती 2022 हेतु मेरिट सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया.
  24. छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति, 2022 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
  25. आरडीएसएस योजना की अनिवार्यता के तहत शासकीय विभागों के बकाया विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राज्य शासन द्वारा ट्रांसमिशन कंपनी के आर.ई.सी. लिमिटेड एवं पी.एफ.सी. लिमिटेड के ऋण की राशि का टेक ओवर किए जाने का निर्णय लिया गया.
  26. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022 ) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
  27. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.

कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोल रखा है मोर्चा: विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में संविदा और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा कर दिया है. कर्मचारियों के कई वर्ग हड़ताल पर हैं. ऐसे में सीएम बघेल का ये ऐलान काफी अहम माना जा रहा है. ये ऐलान आंदोलनकारी कर्मचारियों को अपने पाले में लेने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Last Updated : Jul 6, 2023, 4:30 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.