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IAS Ranu Sahu Sent To Jail: रानू साहू को 10 दिनों की हुई जेल, जानिए कोल घोटाले में रानू साहू पर कैसे कसा शिकंजा ?

IAS Ranu Sahu Sent To Jail छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में ईडी ने रानू साहू को गिरफ्तार किया. तीन दिन की रिमांड के बाद उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. इस पेशी में कोर्ट ने रानू साहू को 10 दिनों यानी की चार अगस्त तक जेल भेज दिया.जानिए कैसे रानू साहू पर ईडी ने शिकंजा कसा.

IAS Ranu Sahu Sent To Jail
रानू साहू को 10 दिनों की हुई जेल
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Published : Jul 26, 2023, 12:06 AM IST

रानू साहू को 10 दिनों की हुई जेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए कोल घोटाले मामले में आईएएस रानू साहू को ईडी ने किस तरह कार्रवाई की है. इस बात की जानकारी ईडी के वकील ने ईटीवी भारत को दी. मंगलवार को आईएएस रानू साहू की रिमांड अवधि खत्म हो रही थी. लिहाजा उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने रानू साहू को चार अगस्त तक जेल में भेज दिया. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू की कस्टोडियल रिमांड नहीं मांगी.

बचाव पक्ष की क्या थी दलील ?: रानू साहू के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि "तीन दिन की ईडी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज आईएएस रानू साहू को कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की थी. लेकिन हमने उसका विरोध किया. आईएएस रानू साहू के खिलाफ कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं थे. जिसके आधार पर उनको आरोपी बनाया जा सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 10 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड दी है. अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी."

दोबारा ईडी मांग सकती है रानू साहू की कस्टडी: ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि "3 दिन की रिमांड में हमने बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट कन्फ्रेंड करवाने थे. बहुत सारे नए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी. आईएस रानू साहू ने हमारी इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया. लेकिन हमारे पास जो नई जानकारी उपलब्ध हुई है. उस संदर्भ में हमें और इन्वेस्टिगेशन करना है. बहुत सारे तथ्य जुटाने हैं. पूछताछ के दौरान आईएएस रानू साहू का पार्टिसिपेटिव रवैया नहीं रहा. इसलिए हमने कस्टोडियल रिमांड नहीं मांगी. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि, हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया हो. अगर नए तथ्यों पर नई जानकारी या नए एविडेंस आते हैं, तो हम दोबारा IAS रानू साहू की कस्टोडियल रिमांड मांग सकते हैं."

"कोल स्कैम मामले में किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के साथ आईएएस रानू साहू का क्लोज एसोसिएशन था. कोयले का सारा कारोबार कोरबा से हो रहा है. उनके कलेक्टर रहने के दौरान सूर्यकांत तिवारी द्वारा घूस का पैसा रानू साहू को दिया गया. उस राशि से बहुत सारी संपत्तियों को खरीदा गया. हमारी जानकारी में जो कुछ संपत्तियां आई हैं. उसका प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया है. जो लगभग 5.52 करोड़ का है. इसके अलावा और भी संपत्तियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है"- सौरभ पांडे, ईडी के वकील

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कोयला घोटाले पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है. छत्तीसगढ़ में अब तक इस केस में दो आईएएस अधिकारी और एक राज्य सेवा के अधिकारी पर कार्रवाई हुई है. तीनों अधिकारी जेल में हैं. अब रानू साहू पर भी कई गंभीर आरोप हैं. जिसकी जांच ईडी द्धारा की जा रही है. अब देखना है कि इस मामले में ईडी और क्या नया खुलासा करती है.

रानू साहू को 10 दिनों की हुई जेल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए कोल घोटाले मामले में आईएएस रानू साहू को ईडी ने किस तरह कार्रवाई की है. इस बात की जानकारी ईडी के वकील ने ईटीवी भारत को दी. मंगलवार को आईएएस रानू साहू की रिमांड अवधि खत्म हो रही थी. लिहाजा उन्हें विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने रानू साहू को चार अगस्त तक जेल में भेज दिया. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू की कस्टोडियल रिमांड नहीं मांगी.

बचाव पक्ष की क्या थी दलील ?: रानू साहू के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि "तीन दिन की ईडी रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज आईएएस रानू साहू को कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग की थी. लेकिन हमने उसका विरोध किया. आईएएस रानू साहू के खिलाफ कोई तथ्य या साक्ष्य नहीं थे. जिसके आधार पर उनको आरोपी बनाया जा सकता है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने 10 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड दी है. अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी."

दोबारा ईडी मांग सकती है रानू साहू की कस्टडी: ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि "3 दिन की रिमांड में हमने बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट कन्फ्रेंड करवाने थे. बहुत सारे नए तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी. आईएस रानू साहू ने हमारी इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया. लेकिन हमारे पास जो नई जानकारी उपलब्ध हुई है. उस संदर्भ में हमें और इन्वेस्टिगेशन करना है. बहुत सारे तथ्य जुटाने हैं. पूछताछ के दौरान आईएएस रानू साहू का पार्टिसिपेटिव रवैया नहीं रहा. इसलिए हमने कस्टोडियल रिमांड नहीं मांगी. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि, हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया हो. अगर नए तथ्यों पर नई जानकारी या नए एविडेंस आते हैं, तो हम दोबारा IAS रानू साहू की कस्टोडियल रिमांड मांग सकते हैं."

"कोल स्कैम मामले में किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के साथ आईएएस रानू साहू का क्लोज एसोसिएशन था. कोयले का सारा कारोबार कोरबा से हो रहा है. उनके कलेक्टर रहने के दौरान सूर्यकांत तिवारी द्वारा घूस का पैसा रानू साहू को दिया गया. उस राशि से बहुत सारी संपत्तियों को खरीदा गया. हमारी जानकारी में जो कुछ संपत्तियां आई हैं. उसका प्रोविजनल अटैचमेंट किया गया है. जो लगभग 5.52 करोड़ का है. इसके अलावा और भी संपत्तियों के बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है"- सौरभ पांडे, ईडी के वकील

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कोयला घोटाले पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है. छत्तीसगढ़ में अब तक इस केस में दो आईएएस अधिकारी और एक राज्य सेवा के अधिकारी पर कार्रवाई हुई है. तीनों अधिकारी जेल में हैं. अब रानू साहू पर भी कई गंभीर आरोप हैं. जिसकी जांच ईडी द्धारा की जा रही है. अब देखना है कि इस मामले में ईडी और क्या नया खुलासा करती है.

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