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हाईकोर्ट ने शासन को दिए जोगी कमेटी के प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सौंपने के निर्देश

27 नवंबर को जोगी जाति मामले की अंतिम सुनवाई होगी. उसके पहले सारे दस्तावेज के संबंद में अजीत जोगी को पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.

फाइल फोटो
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Published : Nov 11, 2019, 11:30 PM IST

Updated : Nov 12, 2019, 9:46 AM IST

रायपुर: अजीत जोगी जाति मामले में अंतिम सुनवाई से पहले उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अजीत जोगी को जोगी जांच कमेटी के दस्तावेजों को निरीक्षण कराने का पूरा अधिकार है.

सत्य प्रतिलिपि सौंपने के निर्देश

हाईकोर्ट ने शासन को कमेटी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि अजीत जोगी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने फैसला इसलिए दिया है ताकि 27 नवंबर की अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के पहले जोगी को दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद नए आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिल सके.

पढ़ें : जयपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया स्वागत

27 नवंबर को मामले की अंतिम सुनवाई होगी. उसके पहले सारे दस्तावेज के सम्बंध में अजीत जोगी को पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.

रायपुर: अजीत जोगी जाति मामले में अंतिम सुनवाई से पहले उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अजीत जोगी को जोगी जांच कमेटी के दस्तावेजों को निरीक्षण कराने का पूरा अधिकार है.

सत्य प्रतिलिपि सौंपने के निर्देश

हाईकोर्ट ने शासन को कमेटी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि अजीत जोगी को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने फैसला इसलिए दिया है ताकि 27 नवंबर की अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के पहले जोगी को दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद नए आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिल सके.

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27 नवंबर को मामले की अंतिम सुनवाई होगी. उसके पहले सारे दस्तावेज के सम्बंध में अजीत जोगी को पक्ष रखने का अवसर मिलेगा.

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हाई कोर्ट ने कहा जोगी कमेटी के दस्तावेजों को जोगी को निरीक्षण करने का पूरा अधिकार है

हाई कोर्ट ने शासन को उन्हें उसकी प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए

27 नवम्बर 2019 की अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के पहले जोगी को दस्तावेज़ों के निरीक्षण उपरांत नए आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिल सके।

27 नवम्बर 2019 की अंतिम सुनवाई होगी

उसके पहले सारे दस्तावेज के सम्बंध में पक्ष रखने का मिलेगा अवसरBody:PhotoConclusion:
Last Updated : Nov 12, 2019, 9:46 AM IST
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