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happy new year 2023 news न्यू ईयर पार्टी को लेकर रायपुर प्रशासन सख्त, इन नियमों का करना होगा पालन

न्यू ईयर को लेकर रायपुर जिला प्रशासन Raipur District Administration ने गाइडलाइन जारी की है. भले ही कोरोना के लिए किसी तरह की गाइडलाइन ना हो लेकिन इस बार किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है. guideline for new year party in raipur इसके लिए पार्टी का आयोजन करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट्स को गाइडलाइन जारी किए गए हैं. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

guideline for new year party in raipur
नए साल के जश्न के लिए प्रशासन की गाइडलाइन
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Published : Dec 17, 2022, 4:49 PM IST

रायपुर : नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में आने वाले नए साल को लेकर हर कोई उत्साहित है. happy new year 2023 news इस बार कोरोना गाइडलाइन नहीं होने के कारण लोग खुले दिल से नए साल का स्वागत करेंगे. guideline for new year party in raipur ऐसे में रायपुर कलेक्टर ने न्यू ईयर पार्टी new year party को लेकर गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक रात 12:30 बजे के बाद सभी पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई है. नए साल में कार्यक्रम को शांति पूर्वक एवं सुरक्षित रूप से मनाये जाने के संबंध में सभी होटल रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन के संचालकों को निर्देशित किया गया है.Administration strict on New Year party in raipur


कोलाहल अधिनियम का करना होगा पालन : न्यू ईयर की पार्टी में शहर के कई इलाकों में डिस्को डांस कैसे आयोजन भी किए जाते हैं.इस संबंध में जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि नए साल के मौके पर कोलाहल अधिनियम cacophony act का पूर्ण तरह से पालन किया जाए. यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होगी. तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. guideline for new year party in raipur

शासन ने जारी किया गाइडलाइन : नए साल के आगमन के दौरान पटाखे फोड़ने के संबंध में एनजीटी एवं पर्यावरण द्वारा जारी किए गए गाईड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा,ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाए, कार्यक्रम के दौरान अगर मदिरा सेवन कराया जाएगा तो उसके में विधिवत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा लाइसेंस में निर्धारित समय का पालन करना होगा.new year Celebration Guidelines for hotel operators and restaurants

ये भी पढ़ें- क्रिसमस ने लौटाई बाजारों की रौनक

पार्किंग क्षमता के अनुसार ही गेस्ट बुलाए जाएं : रायपुर जिला प्रशासन Raipur District Administration की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम संचालन करने वाले सभी आयोजकों निदेशक किया गया है कि ''वाहन पार्किंग क्षमता के अनुसार ही कार्यक्रम में अतिथियों को आमंत्रित किया जाए. वाहनों को सड़क में पार किया जाएगा. तो वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.'

रायपुर : नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी है. ऐसे में आने वाले नए साल को लेकर हर कोई उत्साहित है. happy new year 2023 news इस बार कोरोना गाइडलाइन नहीं होने के कारण लोग खुले दिल से नए साल का स्वागत करेंगे. guideline for new year party in raipur ऐसे में रायपुर कलेक्टर ने न्यू ईयर पार्टी new year party को लेकर गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक रात 12:30 बजे के बाद सभी पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई है. नए साल में कार्यक्रम को शांति पूर्वक एवं सुरक्षित रूप से मनाये जाने के संबंध में सभी होटल रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन के संचालकों को निर्देशित किया गया है.Administration strict on New Year party in raipur


कोलाहल अधिनियम का करना होगा पालन : न्यू ईयर की पार्टी में शहर के कई इलाकों में डिस्को डांस कैसे आयोजन भी किए जाते हैं.इस संबंध में जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि नए साल के मौके पर कोलाहल अधिनियम cacophony act का पूर्ण तरह से पालन किया जाए. यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होगी. तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. guideline for new year party in raipur

शासन ने जारी किया गाइडलाइन : नए साल के आगमन के दौरान पटाखे फोड़ने के संबंध में एनजीटी एवं पर्यावरण द्वारा जारी किए गए गाईड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा,ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाए, कार्यक्रम के दौरान अगर मदिरा सेवन कराया जाएगा तो उसके में विधिवत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा लाइसेंस में निर्धारित समय का पालन करना होगा.new year Celebration Guidelines for hotel operators and restaurants

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पार्किंग क्षमता के अनुसार ही गेस्ट बुलाए जाएं : रायपुर जिला प्रशासन Raipur District Administration की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम संचालन करने वाले सभी आयोजकों निदेशक किया गया है कि ''वाहन पार्किंग क्षमता के अनुसार ही कार्यक्रम में अतिथियों को आमंत्रित किया जाए. वाहनों को सड़क में पार किया जाएगा. तो वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.'

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