रायपुर: सराफा एसोसिएशन (Bullion Association ) की 9 साल पुरानी मांग पर भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) ने मुहर लगा दी है. 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी को हॉलमार्किंग (hallmarking) की अनिवार्यता मिल गई है. इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) ने 23 और 24 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी को भी हॉलमार्किंग (hallmarking) की श्रेणी में शामिल किया है. रायपुर सराफा एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. इसके पहले गोल्ड ज्वेलरी (gold jewelery) में 14, 18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्क (hallmarking) जरूरी था.
20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी भी हॉलमार्किंग की श्रेणी में
रायपुर सराफा एसोसिएशन (Raipur Bullion Association ) के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि देश के 80% लोग 20 कैरेट गोल्ड ज्वैलरी को काफी पसंद करते हैं. क्योंकि यह मजबूत होने के साथ ही कम बजट में बन जाता है. पिछले 9 सालों से रायपुर सराफा एसोसिएशन 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी (20 carat gold jewelery) को हाल मार्किंग की मान्यता देने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री (Union Consumer Minister) को कई बार पत्र लिख चुके थे. इसके साथ ही रायपुर सांसद सुनील सोनी (Raipur MP Sunil Soni) पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) से मुलाकात कर इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से चर्चा कर इसे मान्यता प्रदान करने की मांग कर चुके थे.
आज से 256 जिलों में सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू
23 और 24 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी को भी हॉलमार्किंग
भारतीय मानक ब्यूरो के छत्तीसगढ़ प्रमुख गोपीनाथ ने भी 20 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी (20 carat gold jewelery) को हॉलमार्किंग की मान्यता प्रदान करने अपनी सहमति जताते हुए भारतीय मानक ब्यूरो को भी अवगत कराया था. 16 जून को जैसे ही हॉलमार्किंग (hallmarking) की मान्यता लागू हो गई. वैसे ही भारतीय मानक ब्यूरो ने 20 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी को भी हॉलमार्किंग (hallmarking) की मान्यता दे दी है. इसके साथ ही 23 और 24 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी को इसमें शामिल कर दिया गया है.