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आरक्षण बिल पर सोमवार तक करूंगी साइन: राज्यपाल अनुसुईया उइके

Governor Anusuiya Uikey छत्तीसगढ़ विधानसभा ने विशेष सत्र में आरक्षण बिल पारित कर दिया. जिसके बाद बिल को हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है.इस मुद्दे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि "पहले विधेयक का परीक्षण किया जाता है. उसके बाद सचिवालय से लीगल एडवाइजर भेजते हैं. कल बिल पास हुआ है. विधेयक तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता. जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा. इसी महीने से सारी रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी."

reservation bill passed in cg Legislative Assembly
आरक्षण संशोधन बिल पर सोमवार तक करूंगी साइन
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Published : Dec 3, 2022, 4:29 PM IST

रायपुर: Governor Anusuiya Uikey छत्तीसगढ़ विधानसभा से शुक्रवार को नया आरक्षण विधेयक सर्व सम्मति से पारित हो गया. इस विधेयक के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण (schedule tribe), अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी आरक्षण, ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और EWS के लिए चार फीसदी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ. उसके बाद इस बिल को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया. राज्यपाल ने नए आरक्षण विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

आरक्षण संशोधन बिल पर सोमवार तक करूंगी साइन

"विधेयक का परीक्षण करने के बाद करूंगी हस्ताक्षर": छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि "आरक्षण विधेयक पर परीक्षण के बाद हस्ताक्षर किया जाएगा. विधेयक का परीक्षण करने और सचिवालय से लीगल एडवाइजर के बाद सोमवार तक इस पर हस्ताक्षर करुंगी." राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि "बिल पर हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में आरक्षण की वजह से रुकी भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी."

यह भी पढ़ें: Raigarh crime news 20 रुपये देकर मानसिक विक्षिप्त किशोरी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा



"कानून के जानकारों से लूंगी राय": राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि" विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद सोमवार को इस बिल पर हस्ताक्षर करुंगी. राज्य सरकार ने कुल 76 फीसदी आरक्षण का संशोधन विधेयक लाया है. राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि "पहले विधेयक का परीक्षण किया जाता है. उसके बाद सचिवालय से लीगल एडवाइजर भेजते हैं. कल बिल पास हुआ है. विधेयक पर तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता. आरक्षण पर नए कानून की पहल मैंने की थी. आप लेकर आए सब कुछ सकारात्मक रहा. सबको धन्यवाद देती हूं. शनिवार रविवार छुट्टी है. सोमवार को हस्ताक्षर हो पाएगा."

रायपुर: Governor Anusuiya Uikey छत्तीसगढ़ विधानसभा से शुक्रवार को नया आरक्षण विधेयक सर्व सम्मति से पारित हो गया. इस विधेयक के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण (schedule tribe), अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी आरक्षण, ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और EWS के लिए चार फीसदी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ. उसके बाद इस बिल को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया. राज्यपाल ने नए आरक्षण विधेयक को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

आरक्षण संशोधन बिल पर सोमवार तक करूंगी साइन

"विधेयक का परीक्षण करने के बाद करूंगी हस्ताक्षर": छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि "आरक्षण विधेयक पर परीक्षण के बाद हस्ताक्षर किया जाएगा. विधेयक का परीक्षण करने और सचिवालय से लीगल एडवाइजर के बाद सोमवार तक इस पर हस्ताक्षर करुंगी." राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि "बिल पर हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में आरक्षण की वजह से रुकी भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी."

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"कानून के जानकारों से लूंगी राय": राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि" विधि विशेषज्ञ से राय लेने के बाद सोमवार को इस बिल पर हस्ताक्षर करुंगी. राज्य सरकार ने कुल 76 फीसदी आरक्षण का संशोधन विधेयक लाया है. राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि "पहले विधेयक का परीक्षण किया जाता है. उसके बाद सचिवालय से लीगल एडवाइजर भेजते हैं. कल बिल पास हुआ है. विधेयक पर तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता. आरक्षण पर नए कानून की पहल मैंने की थी. आप लेकर आए सब कुछ सकारात्मक रहा. सबको धन्यवाद देती हूं. शनिवार रविवार छुट्टी है. सोमवार को हस्ताक्षर हो पाएगा."

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