रायपुर: सुप्रीम कोर्ट के 1 मई के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भी प्रदेश के सभी विभागों के अध्यक्षों को पत्र जारी कर हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार नियुक्तियां और चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं में इस बात का विशेष उल्लेख किया जाए कि यह सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के अंतिम आदेश के आधार पर किया जा रहा है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश: सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में बताया है कि "बिलासपुर हाई कोर्ट का आदेश जो 19 सितंबर 2022 को आया था, जिसका पालन करते हुए सभी विभागों की भर्तियों और नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी. हाई कोर्ट के आदेश को राज्य शासन ने नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. एक मई को सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने अपने निर्णय में राज्य को नियुक्तियां और चयन प्रक्रिया पहले से तय व्यवस्था के हिसाब से किए जाने की अंतरिम अनुमति दी है."
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छत्तीसगढ़ में भर्तियों का रास्ता हुआ साफ: केस की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के महीने में होनी तय है. फिलहाल राज्य में रुकी भर्तियों को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर दिया है. इसके बाद अब जल्द ही विभागों के तरफ से भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है. राज्य में सरकारी नौकरियों की उम्मीद में बैठे युवाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है.