ETV Bharat / state

gold hallmarking: बिना रजिस्ट्रेशन 15 जून के बाद व्यापार नहीं कर पाएंगे सराफा कारोबारी

author img

By

Published : Jun 14, 2021, 8:08 PM IST

Updated : Jun 14, 2021, 9:05 PM IST

केंद्र सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) में सराफा व्यापार (bullion trade) के पंजीयन के लिए तारीख 15 जून तय की है. जो सराफा कारोबारी (bullion traders) तय तारीख तक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) में हॉलमार्किंग युक्त सोने के गहने बेचने के लिए अपना पंजीयन (gold Hallmarking regestration) नहीं कराएंगे. वह इसके बाद अपनी दुकान का शटर नहीं उठा पाएंगे. फिलहाल छत्तीसगढ़ में 1600 में से 1100 सराफा कारोबारियों ने अपना पंजीयन कराया है.

gold-hallmarking-without-regestration-jwellers-can-not-sell-jwelery-after-15-june-in-raipur
बिना रजिस्ट्रेशन 15 जून के बाद व्यापार नहीं कर पाएंगे सराफा कारोबारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 16 जून से सोने के आभूषण बिना हॉलमार्क (gold Hallmarking) के नहीं बेचे जा सकेंगे. इसके लिए सराफा से जुड़े सभी कारोबारियों को 15 जून तक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) में पंजीकृत होना अनिवार्य है. भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) में बिना पंजीयन कराए कोई भी सराफा व्यापारी (bullion traders) अपना व्यापार नहीं कर सकेंगे. इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने कुछ मापदंड भी तय किए हैं. भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक प्रदेश में 1600 से अधिक सराफा कारोबारी है, जिसमें से अबतक करीब 1100 सराफा कारोबारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन कराया है.

बिना रजिस्ट्रेशन 15 जून के बाद व्यापार नहीं कर पाएंगे सराफा कारोबारी

ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन जारी

रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि, भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन कराने के लिए जून के प्रथम सप्ताह में शिविर आयोजित किया गया था. जिसमें सराफा कारोबारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा रहा है. जिसकी आखिरी तारीख 15 जून है.भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में सोने का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा.

gold-hallmarking-without-regestration-jwellers-can-not-sell-jwelery-after-15-june-in-raipur
रायपुर स्थित भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय

Bullion Market: 15 जून के बाद सोने पर hallmarking होगा जरूरी, सरकार ने जारी की नई तारीख

हॉलमार्क को लेकर कुछ नियम और शर्तें अनिवार्य नहीं होगी

भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर कार्यालय के प्रभारी वी. गोपीनाथ से बताया कि, प्रदेश के साथ ही पूरे देश में 16 जून से बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण नहीं बेचे जा सकेंगे. सराफा कारोबारियों को 15 जून तक भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन कराना अनिवार्य है. उसके बाद ही उन्हें कारोबार की अनुमति होगी. भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर कार्यालय के प्रभारी वी. गोपीनाथ ने सोने पर हॉलमार्क को लेकर कुछ नियम और शर्तें भी बताई हैं.

Gold Hallmarking-without-regestration-jwellers-can-not-sell-jwelery-after-15-june-in-raipur
हॉलमार्किंग मशीन
इन गोल्ड प्रोडक्ट पर हॉलमार्क अनिवार्य नहीं
  • सोने के निर्यात पर हॉलमार्क अनिवार्य नहीं.
  • 2 ग्राम से कम सोने के आभूषण खरीदने पर हॉलमार्क नहीं लगेगा.
  • मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले सोने के दांत या फिर सोने के धागों पर हॉलमार्क जरूरी नहीं.
  • सोने के बिस्किट या सोने के प्लेट पर भी हॉलमार्क का उपयोग नहीं होगा.
    Gold Hallmarking-without-regestration-jwellers-can-not-sell-jwelery-after-15-june-in-raipur
    हॉलमार्क वाले गहने

सराफा से जुड़े कारोबारियों को भारतीय मानक ब्यूरो में 15 जून तक ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीयन कराना जरूरी है. 16 जून से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बिना हॉलमार्क के सराफा व्यापारी नहीं बेच सकेंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 16 जून से सोने के आभूषण बिना हॉलमार्क (gold Hallmarking) के नहीं बेचे जा सकेंगे. इसके लिए सराफा से जुड़े सभी कारोबारियों को 15 जून तक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) में पंजीकृत होना अनिवार्य है. भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) में बिना पंजीयन कराए कोई भी सराफा व्यापारी (bullion traders) अपना व्यापार नहीं कर सकेंगे. इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने कुछ मापदंड भी तय किए हैं. भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक प्रदेश में 1600 से अधिक सराफा कारोबारी है, जिसमें से अबतक करीब 1100 सराफा कारोबारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन कराया है.

बिना रजिस्ट्रेशन 15 जून के बाद व्यापार नहीं कर पाएंगे सराफा कारोबारी

ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन जारी

रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने बताया कि, भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन कराने के लिए जून के प्रथम सप्ताह में शिविर आयोजित किया गया था. जिसमें सराफा कारोबारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा रहा है. जिसकी आखिरी तारीख 15 जून है.भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में सोने का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा.

gold-hallmarking-without-regestration-jwellers-can-not-sell-jwelery-after-15-june-in-raipur
रायपुर स्थित भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय

Bullion Market: 15 जून के बाद सोने पर hallmarking होगा जरूरी, सरकार ने जारी की नई तारीख

हॉलमार्क को लेकर कुछ नियम और शर्तें अनिवार्य नहीं होगी

भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर कार्यालय के प्रभारी वी. गोपीनाथ से बताया कि, प्रदेश के साथ ही पूरे देश में 16 जून से बिना हॉलमार्क के सोने के आभूषण नहीं बेचे जा सकेंगे. सराफा कारोबारियों को 15 जून तक भारतीय मानक ब्यूरो में पंजीयन कराना अनिवार्य है. उसके बाद ही उन्हें कारोबार की अनुमति होगी. भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर कार्यालय के प्रभारी वी. गोपीनाथ ने सोने पर हॉलमार्क को लेकर कुछ नियम और शर्तें भी बताई हैं.

Gold Hallmarking-without-regestration-jwellers-can-not-sell-jwelery-after-15-june-in-raipur
हॉलमार्किंग मशीन
इन गोल्ड प्रोडक्ट पर हॉलमार्क अनिवार्य नहीं
  • सोने के निर्यात पर हॉलमार्क अनिवार्य नहीं.
  • 2 ग्राम से कम सोने के आभूषण खरीदने पर हॉलमार्क नहीं लगेगा.
  • मेडिकल में इस्तेमाल होने वाले सोने के दांत या फिर सोने के धागों पर हॉलमार्क जरूरी नहीं.
  • सोने के बिस्किट या सोने के प्लेट पर भी हॉलमार्क का उपयोग नहीं होगा.
    Gold Hallmarking-without-regestration-jwellers-can-not-sell-jwelery-after-15-june-in-raipur
    हॉलमार्क वाले गहने

सराफा से जुड़े कारोबारियों को भारतीय मानक ब्यूरो में 15 जून तक ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीयन कराना जरूरी है. 16 जून से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बिना हॉलमार्क के सराफा व्यापारी नहीं बेच सकेंगे.

Last Updated : Jun 14, 2021, 9:05 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.