रायपुर: छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाईयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है. अब फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है. साथ ही समय-सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो इसके लिए भी फैसला लिया गया है. अब इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है.
संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. संस्कृति विभाग ने प्रदेश में फिल्मांकन (मूवी शूटिंग) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन और नवीनीकरण के लिए सिंगल डेशबोर्ड की सुविधा शुरू की है. आदेश और अधिसूचना संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से जारी कर दिया गया है.
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संस्कृति विभाग में फिल्म सेल का गठन
इस आदेश और अधिसूचना के तहत फिल्म शूटिंग के लिए निःशुल्क अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है. साथ ही इस सेवा के सुचारू क्रियान्वयन के लिए संभागायुक्त को सक्षम अधिकारी और संचालक संस्कृति को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है. इसके अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल किया गया है. फिल्म निर्माण के लिए अनापत्ति प्राप्त करने आवेदन और प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी, परामर्श और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने संस्कृति विभाग के अंतर्गत फिल्म सेल का भी गठन किया गया है.