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रायपुर में होटल ढाबा और बार से पार्सल शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी की कार्रवाई - रायपुर अबकारी विभाग

रायपुर में शिकायत मिलने पर होटल, ढाबा और बार से पार्सल शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है.

Excise action against sale of liquor
शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी की कार्रवाई
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Published : May 19, 2022, 9:47 AM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर में देर रात तक होटल, ढाबा और बार से पार्सल शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की. बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले होटल ढाबो की जांच की गई. इस दौरान आबकारी विभाग ने शहर के 4 होटल ढाबों पर आबकारी एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. आबकारी विभाग ने केस बनाकर मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: KBC में आई महिला डिप्टी कलेक्टर का शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल

अबकारी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई: शिकायत मिलने के बाद आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से होटल और ढाबा के खिलाफ कार्रवाई किया. रायपुर शहर के वीआईपी रोड स्थित 4 होटलों में शराब पिलाते आबकारी विभाग ने पकड़ा. जिसके बाद आबकारी एक्ट के तहत होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा.

कार्रवाई में होटल बार और ढाबा शामिल: आबकारी विभाग द्वारा FL3 बार की चेकिंग करने पर रॉयल ऑर्चिड पंडरी, मोनू बार पंडरी, शालीमार बार हीरापुर, गगन बार टाटीबंध, मधुबन बार रायपुरा में पार्सल शराब बेचते पकड़े. इसके साथ ही वीआईपी रोड स्थित शीतल इंटरनेशनल होटल बार में चेकिंग के दौरान पाया गया. समय अवधि खत्म होने के बाद भी बार खुले होने पर भारत संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

कलेक्टर और उपायुक्त आबकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और रायपुर आबकारी उपायुक्त अनिमेष नेताम के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा की गई. इस संयुक्त कार्रवाई में टीम सहायक जिला आबकारी अधिकारी नीलम किरण सिंह, अनिल मित्तल, जीआर आड़े, आबकारी उप निरीक्षक पंकज कुजूर, नेतराम राजपूत आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे , पुरषोत्तम साकार लखन लाल ओशले, आबकारी आरक्षक सिमोन मिंज और रविन्द्र चौधरी ने मिलकर कार्रवाई की है.

रायपुर: राजधानी रायपुर में देर रात तक होटल, ढाबा और बार से पार्सल शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की. बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले होटल ढाबो की जांच की गई. इस दौरान आबकारी विभाग ने शहर के 4 होटल ढाबों पर आबकारी एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. आबकारी विभाग ने केस बनाकर मामले को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.

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अबकारी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई: शिकायत मिलने के बाद आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से होटल और ढाबा के खिलाफ कार्रवाई किया. रायपुर शहर के वीआईपी रोड स्थित 4 होटलों में शराब पिलाते आबकारी विभाग ने पकड़ा. जिसके बाद आबकारी एक्ट के तहत होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा.

कार्रवाई में होटल बार और ढाबा शामिल: आबकारी विभाग द्वारा FL3 बार की चेकिंग करने पर रॉयल ऑर्चिड पंडरी, मोनू बार पंडरी, शालीमार बार हीरापुर, गगन बार टाटीबंध, मधुबन बार रायपुरा में पार्सल शराब बेचते पकड़े. इसके साथ ही वीआईपी रोड स्थित शीतल इंटरनेशनल होटल बार में चेकिंग के दौरान पाया गया. समय अवधि खत्म होने के बाद भी बार खुले होने पर भारत संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई.

कलेक्टर और उपायुक्त आबकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई
रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार और रायपुर आबकारी उपायुक्त अनिमेष नेताम के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा की गई. इस संयुक्त कार्रवाई में टीम सहायक जिला आबकारी अधिकारी नीलम किरण सिंह, अनिल मित्तल, जीआर आड़े, आबकारी उप निरीक्षक पंकज कुजूर, नेतराम राजपूत आबकारी मुख्य आरक्षक संतोष दुबे , पुरषोत्तम साकार लखन लाल ओशले, आबकारी आरक्षक सिमोन मिंज और रविन्द्र चौधरी ने मिलकर कार्रवाई की है.

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