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जरूरी न होने पर कर्मचारियों को 3 मई तक पुलिस मुख्यालय न बुलाएं: DGP - dgp dm awasthi

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने लॉकडाउन तक कर्मचारियों की आवश्यकतनुसार बुलाने का निर्देश दिया है.

Do not call employees until 3 May if not necessary says cg dgp
जरूरी न होने पर कर्मचारियों को 3 मई तक पुलिस मुख्यालय न बुलाएं
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Published : Apr 15, 2020, 1:26 AM IST

Updated : Apr 15, 2020, 2:47 AM IST

रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. वहीं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने भी आगामी 3 मई तक कर्मचारियों की आवश्यकतनुसार बुलाने का निर्देश दिया हैं. उन्होंने कहा कि 'जबतक आवश्यक न हो कर्मचारियों के पुलिस मुख्यालय न बुलाया जाए.'

आदेश में कहा गया है कि 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे 3 मई तक बढ़ाया जाता है. सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और इनसे वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य अपने निजी स्टाफ के जरिए से कार्य घर से करेंगे. इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि अधिकारी आवश्यक होने पर पुराना पुलिस मुख्यालय का उपयोग किया जा सकता है.

बताया जा रहा है कि 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन के बाद आदेशित व्यवस्था के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी बिना डीजीपी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और ना ही घर से बाहर जाएंगे. सभी घर में रहकर ही शासकीय कार्य करेंगे. जरुरत पड़ने पर अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने को निर्देशित किया जा सकता है.

डीजीपी ने इस अवधि में मोबाइल चालू रखने के निर्देश दिए हैं. जिन शाखाओं में उपस्थिति अनिवार्य हो वहां कम से कम लोगों की शिफ्ट में ड्यूटी लगाने निर्देशित किया गया है. कार्यालय बुलाए जाने की स्थिति में भीड़-भाड़ से बचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर खुद के साधन से आने को कहा गया है. अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय आने वाले अधिकारी को मास्क लगाकर और हाथों को सैनेटाइज कर ही कार्यालय में प्रवेश करना हैं. वहीं पूरी उपस्थिति अवधि में मास्क लगाए रखने और समय-समय पर हाथों को साबुन-हैंडवॉश-सैनीटाइजर से धोने के निर्देश दिए गए हैं.

रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. वहीं पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने भी आगामी 3 मई तक कर्मचारियों की आवश्यकतनुसार बुलाने का निर्देश दिया हैं. उन्होंने कहा कि 'जबतक आवश्यक न हो कर्मचारियों के पुलिस मुख्यालय न बुलाया जाए.'

आदेश में कहा गया है कि 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे 3 मई तक बढ़ाया जाता है. सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और इनसे वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य अपने निजी स्टाफ के जरिए से कार्य घर से करेंगे. इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि अधिकारी आवश्यक होने पर पुराना पुलिस मुख्यालय का उपयोग किया जा सकता है.

बताया जा रहा है कि 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन के बाद आदेशित व्यवस्था के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी बिना डीजीपी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और ना ही घर से बाहर जाएंगे. सभी घर में रहकर ही शासकीय कार्य करेंगे. जरुरत पड़ने पर अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने को निर्देशित किया जा सकता है.

डीजीपी ने इस अवधि में मोबाइल चालू रखने के निर्देश दिए हैं. जिन शाखाओं में उपस्थिति अनिवार्य हो वहां कम से कम लोगों की शिफ्ट में ड्यूटी लगाने निर्देशित किया गया है. कार्यालय बुलाए जाने की स्थिति में भीड़-भाड़ से बचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर खुद के साधन से आने को कहा गया है. अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय आने वाले अधिकारी को मास्क लगाकर और हाथों को सैनेटाइज कर ही कार्यालय में प्रवेश करना हैं. वहीं पूरी उपस्थिति अवधि में मास्क लगाए रखने और समय-समय पर हाथों को साबुन-हैंडवॉश-सैनीटाइजर से धोने के निर्देश दिए गए हैं.

Last Updated : Apr 15, 2020, 2:47 AM IST
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