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स्वास्थ्य संचालनालय ने कोरोना जांच रिपोर्ट ICMR पोर्टल में जारी करने के दिए आदेश - रैपिड एंटीजन टेस्ट

कोरोना जांच की रिपोर्ट पोर्टल पर सही समय पर जांच रिपोर्ट अपडेट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्वास्थ्य संचनालय की ओर से पॉजिटिव रिपोर्ट को 2 घंटे के भीतर, और अन्य सभी रिपोर्ट को उसी दिन 24 घंटे के भीतर एंट्री करने के आदेश दिए गए हैं.

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कोरोना जांच रिपोर्ट ICMR पोर्टल में जारी करने के दिए आदेश
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Published : Apr 10, 2021, 9:13 PM IST

रायपुर: प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. कोरोना जांच की रिपोर्ट भी सही समय में लोगों को नहीं मिल पा रही है. पोर्टल पर सही समय पर जांच रिपोर्ट अपडेट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं स्वास्थ्य संचालनालय ने कोविड-19 रिपोर्ट icmr (Indian Council of Medical Research) पोर्टल में समय पर एंट्री करने के निर्देश जारी किए हैं.

संचनालय की ओर से आदेश में कहा गया है कि शासकीय और निजी कोविड लैब में RTPCR, Ture - net, और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है. जांच रिपोर्ट को आईसीएमआर पोर्टल में तय समय पर ही एंट्री किया जाए.

जानिए छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का टोटल अपडेट

समय पर मिले जांच रिपोर्ट

संचनालय की ओर से पॉजिटिव रिपोर्ट को 2 घंटे के भीतर, और अन्य सभी रिपोर्ट को उसी दिन 24 घंटे के भीतर एंट्री करने के आदेश दिए गए हैं. नियमों को नहीं मानने पर छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजीज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की की बात कही गई है.

रायपुर: प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. कोरोना जांच की रिपोर्ट भी सही समय में लोगों को नहीं मिल पा रही है. पोर्टल पर सही समय पर जांच रिपोर्ट अपडेट नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं स्वास्थ्य संचालनालय ने कोविड-19 रिपोर्ट icmr (Indian Council of Medical Research) पोर्टल में समय पर एंट्री करने के निर्देश जारी किए हैं.

संचनालय की ओर से आदेश में कहा गया है कि शासकीय और निजी कोविड लैब में RTPCR, Ture - net, और रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है. जांच रिपोर्ट को आईसीएमआर पोर्टल में तय समय पर ही एंट्री किया जाए.

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समय पर मिले जांच रिपोर्ट

संचनालय की ओर से पॉजिटिव रिपोर्ट को 2 घंटे के भीतर, और अन्य सभी रिपोर्ट को उसी दिन 24 घंटे के भीतर एंट्री करने के आदेश दिए गए हैं. नियमों को नहीं मानने पर छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीजीज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की की बात कही गई है.

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