रायपुर: शुक्रवार को बघेल कैबिनेट की बैठक (Baghel cabinet meeting Chhattisgarh) हुई. इस बैठक में करीब पंद्रह बिंदुओं पर चर्चा हुई. कैबिनेट में बजट सत्र में होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है. इस सत्र में कुल 13 बैठकें होगी. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा. बजट सत्र की शरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. उसके बाद वित्तीय कार्य और शासकीय कार्यों पर चर्चा होगी.
बघेल कैबिनेट के अहम फैसले ( Chhattisgarh budget session discussed in Baghel cabinet)
- कैबिनेट बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकारी जमीन के आवंटन के मुद्दे पर चर्चा हुई है. प्रदेश में तीन लाख से अधिक ऐसे बच्चे जो 5 से 6 साल के बीच के हैं, उनके लिए बालवाड़ी योजना की शुरुआत की जाएगी.
- छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल प्लांट लगाए जाएंगे. नए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा. इंडस्ट्रीज प्रोत्सहान पैकेज दिया जाएगा. प्रदेश में प्लास्टिक और टेक्सटाइल के कारखाने लगाए जाएंगे. इन कारखानों में 300 लोगों को रोजगार मिलेगा. छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया.
- संचालनालय आयुष के तहत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती के लिए भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत बीज एवं कृषि विकास निगम को कृषि विभाग और समान प्रकृति के दूसरे विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग (जूनियर क्लास अफसर) के वेतनमान से सीनियर श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया. जिसके अंतर्गत भू-सर्वेक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, सर्वेक्षण के बाद धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण एवं संधारण, नामांतरण और बंटवारा जैसी डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप देने, औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित कर प्रासंगिक प्रावधानों को नियमित करना शामिल है. नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भू-स्वामी हक देने के नए प्रावधानों का अनुमोदन किया गया.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों (कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा) और 2 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम, रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल बांटने का निर्णय लिया गया.
- खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जूट कमिश्नर की तरफ से जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत हर फैक्ट्री की तरफ से प्रारूप एच और प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.