रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़े शिक्षण संस्थानों में से एक कृष्णा पब्लिक स्कूल (Krishna Public School) के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज करने आदेश कोर्ट ने पुलिस को दिए हैं. रायपुर कोर्ट की प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर (First Class Magistrate Aarti Thakur) ने महिला की शिकायत पर स्कूल के संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है. जानकारी के मुताबिक शिकायत दर्ज करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार की है. पहले भी महिला ने संबंधित थाने में शिकायत थी, लेकिन रसूख के चलते थाने में केस दर्ज नहीं किया गया था. जिसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
सास-ससुर समेत जेठ पर प्रताड़ना का आरोप
जानकारी के मुताबिक शिकायत करने वाली महिला केपीएस स्कूल के डॉयरेक्टर अभिषेक त्रिपाठी (Abhishek Tripathi, Director of KPS School) की पत्नी है. महिला ने पति अभिषेक, ससुर आनंद त्रिपाठी, सास स्नेहलता त्रिपाठी सहित जेठ निशांत त्रिपाठी पर मारपीट, गाली-गलौज के साथ ही जान से मारने की धमकी देने और अवैध वसूली कर पैसा लेने समेत दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट में याचिका लगाई थी. इसके सारे सबूत भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए. जिसके बाद न्यायालय ने सभी चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब इनके खिलाफ 498ए, 294, 506 बी, 323, 384, 377, 120 बी 34 जैसे आइपीसी की धाराओं में केस चलाया जाएगा. इसके अलावा जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, ताकि इस केस की आगे की सुनवाई हो सके.
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पति पर अप्राकृतिक सेक्स का आरोप
जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत संबंधित थाने में कई थी. लेकिन आरोपियों की पहुंच और रुतबे के चलते पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. पीड़िता को 155 के तहत कोर्ट जाने की बात कह दी गई. कोर्ट में मामले सामने आने के बाद पीड़िता ने पति अभिषेक त्रिपाठी पर अप्राकृतिक सेक्स का आरोप (Allegation Of Unnatural Sex) भी लगाया है. जिसके बाद पुलिस ने डायरेक्टर पति के खिलाफ 377 का भी मामला पंजीबद्ध कर दिया है.
कोर्ट ने FIR दर्ज करने के दिए आदेश
अधिवक्ता ने बताया कि महिला को त्रिपाठी परिवार काफी समय से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था. साथ ही महिला के साथ अमानवीय रूप से अप्राकृतिक तरीके को अपनाते हुए शारीरिक संबंध भी बनाया गया है. जिसे गंभीर अपराध मानते हुए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने फौरन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया है.