ETV Bharat / state

न्यू इयर पार्टी को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी

रायपुर में नव वर्ष 2021 के दौरान होने वाले आयोजनों में कोविड-19 के गाइडलाइन को लेकर होटल, ढाबा, लॉज, बार और रेस्टोरेंट संचालक और पार्टी आयोजकों की बैठक ली. कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायद दी है.

corona guideline on new year party released in raipur
न्यू इयर पार्टी को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी
author img

By

Published : Dec 29, 2020, 8:08 PM IST

रायपुर: नव वर्ष 2021 के दौरान होने वाले आयोजनों में कोविड-19 को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराए जाने के संबंध में पुलिस एक्शन में आ गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने राजधानी के होटल, ढाबा, लॉज, बार व रेस्टोरेंट संचालक और पार्टी आयोजकों की बैठक आयोजित की थी. बैठक में सभी को कोरना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई है.

न्यू इयर पार्टी को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले होटल, ढाबा, लॉज, बार व रेस्टोरेंट संचालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जो लोग न्यू इयर पार्टी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी.

इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का या अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा.
  • कार्यक्रम स्थल में प्रवेश व निकासी के लिए अलग-अलग गेट होना आवश्यक है और दोनों गेट टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे व बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा.
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा
  • कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग कर सकते हैं.
  • कार्यक्रम के दौरान आयोजक गण सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.

रायपुर: नव वर्ष 2021 के दौरान होने वाले आयोजनों में कोविड-19 को लेकर शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराए जाने के संबंध में पुलिस एक्शन में आ गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने राजधानी के होटल, ढाबा, लॉज, बार व रेस्टोरेंट संचालक और पार्टी आयोजकों की बैठक आयोजित की थी. बैठक में सभी को कोरना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई है.

न्यू इयर पार्टी को लेकर कोरोना गाइडलाइन जारी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले होटल, ढाबा, लॉज, बार व रेस्टोरेंट संचालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जो लोग न्यू इयर पार्टी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी.

इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन

  • कार्यक्रम स्थल पर 50% तक व्यक्तियों का या अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा.
  • कार्यक्रम स्थल में प्रवेश व निकासी के लिए अलग-अलग गेट होना आवश्यक है और दोनों गेट टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा, ताकि किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे व बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा.
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा
  • कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग कर सकते हैं.
  • कार्यक्रम के दौरान आयोजक गण सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.