ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में भारी फाइन चुकाएंगे 89 डॉक्टर्स, जानिए क्या है माजरा - राज्य मेडिकल काउंसिल

छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने भारी भरकम जुर्माना देने का फैसला कर लिया है,लेकिन गांवों में जाकर प्रैक्टिस करने के नाम पर पसीने छूट रहे Contract Medical Officers pay heavy fine in Chhattisgarh हैं.जिसके बाद अब सरकार ने ऐसे अनुबंध चिकित्सा अधिकारियों से बॉण्ड राशि वसूलने का आदेश जारी किया है. 212 MBBS Contract Medical Officers में से 89 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस मिलने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं ली.अब इन डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी.

Contract Medical Officers pay heavy fine
एमबीबीएस अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी
author img

By

Published : Jan 3, 2023, 12:13 PM IST

रायपुर : प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में भेजे गए Contract Medical Officers जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार नहीं लिया है, उनके विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग ने 9 नवम्बर 2022 को 212 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना (Notice) जारी की थी. इसके परिपालन में 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने ही अपनी उपस्थिति दी है. 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं.Contract Medical Officers pay heavy fine

बॉण्ड पूरा नहीं करने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई : राज्य शासन के Medical Education Department के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉण्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाई भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी.

कैसे होगी कार्रवाई : State Medical Council में एम.बी.बी.एस. स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई.अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा.डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाई किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार एवं आयुष युनिवर्सिटी उपरवारा, नया रायपुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है.बॉण्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है.

ये भी पढ़ें- रायपुर जिला अस्पताल में नहीं है सिटी स्कैन, मरीजों की जेब हो रही ढ़ीली

क्या कहते हैं आंकड़ें : पिछले पांच साल के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि ज्यादातर दूसरे राज्यों के छात्रों ने गांवों में सेवाएं देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. आल इंडिया कोटे के तहत छात्र मेडिकल की पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं,लेकिन बॉण्ड भरने के बाद जब गांवों में प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो नहीं जाते.इसके बदले ऐसे छात्र भारी भरकम जुर्माना भी भरते हैं. आरक्षित वर्ग के लिए 25 लाख और अनारक्षित के लिए 20 लाख रुपए की पेनाल्टी तय है.

रायपुर : प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में भेजे गए Contract Medical Officers जिन्होंने अपने पदस्थापना स्थल पर कार्यभार नहीं लिया है, उनके विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग ने 9 नवम्बर 2022 को 212 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों को अपने पदस्थापना स्थल में पांच दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने अंतिम अवसर प्रदान करने के लिए सूचना (Notice) जारी की थी. इसके परिपालन में 212 में से 123 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों ने ही अपनी उपस्थिति दी है. 89 अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी अभी भी अनुपस्थित हैं.Contract Medical Officers pay heavy fine

बॉण्ड पूरा नहीं करने वाले डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई : राज्य शासन के Medical Education Department के छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम के अनुसार बॉण्ड की शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले अनुपस्थित चिकित्सकों के विरूद्ध बॉण्ड की संपूर्ण राशि की वसूली की कार्यवाई भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी.

कैसे होगी कार्रवाई : State Medical Council में एम.बी.बी.एस. स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन अभ्यर्थी को प्रदान की गई.अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जाएगा.डिग्री के लिए अभ्यर्थी को अपने महाविद्यालय के अधिष्ठाता को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. जिनकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्यवाई किए जाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक, मेडिकल कांउसिल के रजिस्ट्रार एवं आयुष युनिवर्सिटी उपरवारा, नया रायपुर के अधिष्ठाता को पत्र लिखा गया है.बॉण्ड की शर्तों का पालन नहीं करने वाले अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है.

ये भी पढ़ें- रायपुर जिला अस्पताल में नहीं है सिटी स्कैन, मरीजों की जेब हो रही ढ़ीली

क्या कहते हैं आंकड़ें : पिछले पांच साल के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि ज्यादातर दूसरे राज्यों के छात्रों ने गांवों में सेवाएं देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. आल इंडिया कोटे के तहत छात्र मेडिकल की पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं,लेकिन बॉण्ड भरने के बाद जब गांवों में प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो नहीं जाते.इसके बदले ऐसे छात्र भारी भरकम जुर्माना भी भरते हैं. आरक्षित वर्ग के लिए 25 लाख और अनारक्षित के लिए 20 लाख रुपए की पेनाल्टी तय है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.