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गोपनीय दस्तावेज शेयर करने का मामला, प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर निलंबित

गोपनीय दस्तावेज शेयर करने के मामले (Confidential document share case) में वीआईपी सुरक्षा बटालियन में पदस्थ प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर को निलंबित कर दिया है.

Confidential document share case
गोपनीय दस्तावेज शेयर करने का मामला
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Published : Mar 7, 2022, 10:53 PM IST

रायपुर: वीआईपी सुरक्षा बटालियन में पदस्थ प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर को सोमवार को निलंबित कर दिया गया. प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर पर CDRs जैसे गोपनीय दस्तावेज को प्राप्त करना (Confidential document share case) और शेयर करने जैसे गम्भीर आरोप लगे हैं. वीआईपी सुरक्षा बटालियन के कमांडेंट मनोज खिलारी ने यह कार्रवाई की है. प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर विधायक चिंतामणि महाराज की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे.

प्लाटून कमांडर निलंबित

जांच में तथ्य पाए जाने के बाद VIP सुरक्षा बटालियन के कमांडेंट मनोज खिलारी द्वारा प्लाटून कमांडर को निलंबित कर दिया गया है. विनोद सिंह ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं. निलंबन अवधि के दौरान प्लाटून कमांडर मनोज सिंह ठाकुर का मुख्यालय वीआईपी सुरक्षा वाहिनी माना रायपुर होगा.

यह भी पढ़ें: धमतरी में चमत्कार !: मृत पैदा हुई बच्ची को एंबुलेंसकर्मी ने दिया मुंह से ऑक्सीजन, बच्ची हुई जिंदा

गौर हो कि थाना सिविल लाइंस में आरोपी निलेश शर्मा के खिलाफ धारा 504, 505(1)(b ),505(2), 67A आईटी एक्ट एवं धारा 4, 5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (PITA) में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के अनुसार प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर पर कार्रवाई की गई है.

रायपुर: वीआईपी सुरक्षा बटालियन में पदस्थ प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर को सोमवार को निलंबित कर दिया गया. प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर पर CDRs जैसे गोपनीय दस्तावेज को प्राप्त करना (Confidential document share case) और शेयर करने जैसे गम्भीर आरोप लगे हैं. वीआईपी सुरक्षा बटालियन के कमांडेंट मनोज खिलारी ने यह कार्रवाई की है. प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर विधायक चिंतामणि महाराज की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे.

प्लाटून कमांडर निलंबित

जांच में तथ्य पाए जाने के बाद VIP सुरक्षा बटालियन के कमांडेंट मनोज खिलारी द्वारा प्लाटून कमांडर को निलंबित कर दिया गया है. विनोद सिंह ठाकुर के विरुद्ध प्राथमिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं. निलंबन अवधि के दौरान प्लाटून कमांडर मनोज सिंह ठाकुर का मुख्यालय वीआईपी सुरक्षा वाहिनी माना रायपुर होगा.

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गौर हो कि थाना सिविल लाइंस में आरोपी निलेश शर्मा के खिलाफ धारा 504, 505(1)(b ),505(2), 67A आईटी एक्ट एवं धारा 4, 5 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम (PITA) में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के अनुसार प्लाटून कमांडर विनोद सिंह ठाकुर पर कार्रवाई की गई है.

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