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हड़ताली कर्मचारी और अधिकारियों पर बघेल सरकार सख्त, ब्रेक इन सर्विस का आदेश जारी - छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग

cm Baghel strict on cg Officer Employees strike हड़ताली कर्मचारी और अधिकारियों पर बघेल सरकार सख्त हो गई है. सोमवार को बघेल सरकार ने आदेश जारी किया कि जो हड़ताली कर्मचारी जुलाई और अगस्त दोनों महीने के हड़ताल में शामिल हैं. उन्हें ब्रेक इन सर्विस का हकदार माना जाएगा.baghel government issue break in service order

cm Baghel strict on cg Officer Employees strike
ब्रेक इन सर्विस का आदेश जारी
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Published : Aug 29, 2022, 7:50 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल के बीच बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है (cm Baghel strict on cg Officer Employees strike). छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के मुताबिक जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे और इस बार 22 अगस्त से जो हड़ताल चल रही है. उसमें शामिल नहीं हैं. उनका 25 जुलाई से 29 जुलाई का अवकाश स्वीकृत कर लिया जाए और उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान कर दिया जाए (baghel government issue break in service order).

दोनों हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: इस निर्देश में कहा गया है कि जो कर्मचारी और अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे. इसके अलावा वह 22 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल में शामिल हैं. उन्हें ड्यूटी से गैरहाजिर माना जाएगा. इस संबंध में 10 अप्रैल 2006 को जारी परिपत्र के मुताबिक कार्रवाई की जाए. ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासन तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: कर्मचारियों की हड़ताल जारी, लेकिन सरकार की क्या है तैयारी


हड़ताल के दौरान का वेतन नहीं मिलेगा: जारी पत्र के मुताबिक बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में हड़ताल का वेतन नहीं दिया जाएगा. इस तरह की अनुपस्थिति को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा. ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा. इस तरह अनुशासन तोड़ने पर गुण दोषों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की कार्रवाई का अधिकार सक्षम अधिकारियों को होगा. छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त से छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ की हड़ताल चल रही है. इस दौरान राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों में काम काज बाधित हो रहा है. आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल के बीच बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है (cm Baghel strict on cg Officer Employees strike). छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश के मुताबिक जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे और इस बार 22 अगस्त से जो हड़ताल चल रही है. उसमें शामिल नहीं हैं. उनका 25 जुलाई से 29 जुलाई का अवकाश स्वीकृत कर लिया जाए और उन्हें इस अवधि का वेतन भुगतान कर दिया जाए (baghel government issue break in service order).

दोनों हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: इस निर्देश में कहा गया है कि जो कर्मचारी और अधिकारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल में थे. इसके अलावा वह 22 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल में शामिल हैं. उन्हें ड्यूटी से गैरहाजिर माना जाएगा. इस संबंध में 10 अप्रैल 2006 को जारी परिपत्र के मुताबिक कार्रवाई की जाए. ऐसे कर्मचारियों पर अनुशासन तोड़ने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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हड़ताल के दौरान का वेतन नहीं मिलेगा: जारी पत्र के मुताबिक बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में हड़ताल का वेतन नहीं दिया जाएगा. इस तरह की अनुपस्थिति को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा. ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा. इस तरह अनुशासन तोड़ने पर गुण दोषों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की कार्रवाई का अधिकार सक्षम अधिकारियों को होगा. छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त से छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संघ की हड़ताल चल रही है. इस दौरान राज्य सरकार के सरकारी दफ्तरों में काम काज बाधित हो रहा है. आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है.

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