रायपुर: इस संशोधन विधेयक के द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 की उपधारा(2) में परिवर्तन किया गया है. इस संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय कुलपति की पद अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक होगी. इसके साथ ही 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया गया है. साथ ही उसके दो से अधिक पदावधि की नियुक्ति की पात्रता के निर्बंधन को भी समाप्त किया गया है
इस संशोधन विधेयक द्वारा मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा(1) के खण्ड (आठ) एवं (नौ) को, खण्ड (आठ),(नौ) एवं खण्ड(दस) से प्रतिस्थापित किया गया है. इस संशोधन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड(सेल)/ भिलाई इस्पात् संयंत्र(बीएसपी), भिलाई के पदेन प्रभारी निदेशक/ सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक निदेशक( कार्मिक और प्रशासन) को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान किया गया है.