ETV Bharat / state

मानसिक विक्षिप्त लोगों को अब उनके परिजनों से मिलवाएगी रायपुर पुलिस

छत्तसीगढ़ में मेंटल हेल्थ केयर 2017 एक्ट के तहत सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रुप से विक्षिप्त लोगों को उनके परिजनों से मिलाने और उनके इलाज कराने का काम रायपुर पुलिस करेगी.

मानसिक विक्षिप्त लोगों को परिजनों से मिलवाएगी पुलिस
author img

By

Published : Nov 23, 2019, 8:10 PM IST

रायपुरः छत्तसीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने मेंटल हेल्थ केयर 2017 एक्ट के तहत एक नई पहल शुरू की है. जिसके तहत सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रुप से विक्षिप्त लोगों को उनके परिजनों से मिलाने और उनके इलाज कराने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग करेगी.

मानसिक विक्षिप्त लोगों को परिजनों से मिलवाएगी पुलिस

रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख ने बताया कि पुलिस मुख्यालय कि ओर से यह निर्देश जारी किया गया है. जिसके तहत किसी भी क्षेत्र मे घूम रहे मानसिक रुप से विक्षिप्त लोगों को उनके परिजनों से मिलाने और इलाज कराने की जिम्मेदारी क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि इस एक्ट की धारा 100 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.उन्होंने बताया कि इस पर अन्य विभागों के साथ मिलकर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा.

रायपुरः छत्तसीगढ़ में पुलिस प्रशासन ने मेंटल हेल्थ केयर 2017 एक्ट के तहत एक नई पहल शुरू की है. जिसके तहत सड़कों पर घूमने वाले मानसिक रुप से विक्षिप्त लोगों को उनके परिजनों से मिलाने और उनके इलाज कराने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग करेगी.

मानसिक विक्षिप्त लोगों को परिजनों से मिलवाएगी पुलिस

रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख ने बताया कि पुलिस मुख्यालय कि ओर से यह निर्देश जारी किया गया है. जिसके तहत किसी भी क्षेत्र मे घूम रहे मानसिक रुप से विक्षिप्त लोगों को उनके परिजनों से मिलाने और इलाज कराने की जिम्मेदारी क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने यह भी कहा है कि इस एक्ट की धारा 100 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.उन्होंने बताया कि इस पर अन्य विभागों के साथ मिलकर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा.

Intro:Body:रायपुर । सड़कों पर घूमने वाले मानसिक विकलांग के परिजनों की तलाश और उपचार में मदद करेंगे थानेदार । रायपुर दुर्ग सहित सभी एसपी को निर्देशित किया गया है । यह सब मेंटल हेल्थ केयर 2017 एक्ट के तहत किया जा रहा है ।

साथ ही पीएचक्यू ने यह भी कहा है कि इस एक्ट की धारा 100 का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

मेंटल हेल्थ केयर 2017 की धारा 100 कहती है मानसिक रूप से बीमार को किसी भी हालत में लॉक अप या जेल में नहीं रखा जाएगा ।Conclusion:एसएसपी आरिफ शेख
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.