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छत्तीसगढ़: अनिवार्य हुआ मास्क, नहीं लगाने पर होगी एपेडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई - raipur

छत्तीसगढ़ में भी अब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है. घर से बाहर बिना मास्क पहने निकलने पर पुलिस एपेडेमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी. स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारीक ने यह आदेश जारी किया है.

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Published : Apr 11, 2020, 8:37 PM IST

Updated : Apr 11, 2020, 10:04 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अब घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश जारी किया गया है.

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आदेश की कॉपी

जारी आदेश के तहत चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है. यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी.

मास्क न पहनने पर होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम मेड मास्क-फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है. मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, टुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है. बशर्ते मास्क-फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढकने में सक्षम हो. कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए नहीं किया जाए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अब घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय का आदेश जारी किया गया है.

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आदेश की कॉपी

जारी आदेश के तहत चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है. यह एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के तहत अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क-फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाना इसका उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी.

मास्क न पहनने पर होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इस होम मेड मास्क-फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है. मास्क और फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, टुपट्टा आदि का भी उपयोग फेस कवर के रूप में किया जा सकता है. बशर्ते मास्क-फेस कवर पूर्ण रूप से मुंह एवं नाक को ढकने में सक्षम हो. कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए नहीं किया जाए.

Last Updated : Apr 11, 2020, 10:04 PM IST

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