रायपुर: कोरोना ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. कोरोना महामारी की वजह के किए गए लॉकडाउन के लगातार बढ़ने के कारण हो रहे आर्थिक नुकसान के मद्देनजर औद्योगिक संगठनों और संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं की सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी. जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार एक अहम फैसला लिया है.
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उपभोक्ताओं के हित में लिए गए फैसले के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू (व्यवसायिक), कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल, मई और जून 2020 के बिलों पर डिमांड चार्जेज भुगतान को जून 2020 तक स्थगित कर दिया गया है. स्थगन अवधि (मॉरिटोरियम पीरियड) के बाद बिल की रकम को समान मासिक किश्तों में अगले छह महीने की अवधि में देना होगा. इसके साथ ही अप्रैल, मई एवं जून 2020 के बिलों पर 'डिलेड पेमेंट सरचार्ज' 1.5 प्रतिशत के बजाए एक प्रतिशत ही लिया जाएगा.
बिना पेनाल्टी कर सकेंगे भुगतान
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश भर के सभी नकद बिल भुगतान केंद्रों को अस्थाई रूप से बंद किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी बिजली उपभोक्ताओं को 23 मार्च से 3 मई की अवधि में बिजली बिल का भुगतान करना था. लेकिन अब उपभोक्ताओं को 31 मई 2020 तक बिना पेनाल्टी के बिजली बिल का भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी.
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छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी की ओर से 23 मार्च से 30 जून 2020 के बीच प्रदेश में खरीदी की जाने वाली बिजली और ट्रांसमीशन के लिए उपभोक्ताों के देरी से भुगतान पर वर्तमान में लागू “ डिलेड पेमेंट सरचार्ज ” की दर में 50 फीसदी की कमी की गई है. बता दें कि सरकार के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भी सहमति जताई है. इसके साथ ही कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण समस्या से जूझ रहे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य जगत को सरकार के इन निर्णयों से बड़ी राहत मिल सकेगी.