रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों के संचालन, क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की व्यवस्थाओं, रेड-आरेंज जोन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जारी निर्देशों के मुताबिक मई महीने के आखिरी शनिवार-रविवार को होने वाले टोटल लॉकडाउन को निरस्त कर दिया गया है.
इसलिए आगामी शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन नहीं होगा. सभी दुकानें और संस्थान जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय या राज्य सरकार की तरफ से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे सप्ताह के 6 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी.
निर्धारित समय के मुताबिक खुलेंगी दुकान
दुकानें और व्यावसायिक संस्थान पहले की तरह खुलेंगी लेकिन वर्तमान में जारी समय सीमा और सप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा. बाजार पहले ही निर्धारित किए गए दिनों और व्यवस्था के मुताबिक वर्तमान में तय समय के अनुसार खोले जाएंगे. बहुत घने बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी. सड़क किनारे सामान बेचने वालों (स्ट्रीटवेंर्डस) के लिए स्थानीय निकाय स्थान और समय का निर्धारण कर फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करेंगे.
अंतरराज्यीय आवागमन ई-पास के जरिए
व्यवसायिक ऑटो और टैक्सियों का परिचालन 28 मई से परिवहन विभाग के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुरू हो गया है. अंतरराज्यीय व्यवसायिक बसों और अंतरराज्यीय व्यवसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. अंतरराज्यीय आवागमन ई-पास के जरिए हो सकेगा. ई-पास एप को विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वचालित रूप से ई-पास जारी करने के लिए अपडेट किया गया है. टैक्सी, ऑटो और बस से यात्रियों को चिन्हित मार्ग से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी जाएगी.
असुरक्षित क्वॉरेंटाइन सेंटर्स को किया जाएगा शिफ्ट
रेड और आरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग करेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन की सीमा का निर्धारण जिला कलेक्टर करेंगे. वहीं क्वॉरेंटाइन सेंटर्स में रूकने वालों को बरामदे में खुले में नहीं सोने, दरवाजों के नीचे खुले हिस्से को ढक कर रखने, सांप और बिच्छु से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. असुरक्षित क्वॉरेंटाइन सेंटर्स को सुरक्षित भवनों और स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा.
पढ़ें- रायपुर: भूपेश कैबिनेट की बैठक, आर्थिक व्यवस्था को रफ्तार देने की कवायद तेज
क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की निगरानी के लिए जोनल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों को जानकारी के मुताबिक ही क्वॉरेंटाइन से छुट दिया जाएगा. अगर ऐसे लोग जानकारी देते हैं कि वे फैक्ट्री के मेंटेनेंस आदि कार्य के लिए आ रहे हैं, तो उनके आने-जाने के स्थान की जानकारी देने और आवेदन करने पर उन्हें छुट मिल पाएगी. विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले श्रमिकों को क्वॉरेंटाइन में नहीं रखा जाएगा.