रायपुर: राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनलॉक 4.0 को 30 सितंबर 2020 तक संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में आदेश जारी किया है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए, इस संबंध में जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सावधानियां बरतने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक के लिए निजी आयोजन न किए जाएं. इसके लिए आम लोगों को सलाह भी दी जा रही है. यदि किसी कारणों से ऐसे आयोजन करने की जरुरत हो तो सोशल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश और सैनिटाइजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता से 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग शामिल न हों. साथ ही संलग्न दिशा-निर्देश में निर्धारित संख्या से ज्यादा व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाए.
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जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के मुताबिक सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्त, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को अनलॉक 4.0 लागू करने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी दिशा-निर्देश भेजकर उनसे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.
सरकार दे रही छूट
बता दें, लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है. अब चौथे चरण के अनलॉक को लेकर शासन-प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. देश सहित प्रदेश में भी नियम और शर्तों के साथ लोगों को व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है. साथ ही बाजारों में भी अब तेजी आ रही है. इसके अलावा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सरकार ने अब मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी शुरू की जा रही है.