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छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28

छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू कर दिया है. इससे महिलाओं को व्यापार करने में काफी आसानी होगी. महिलाओं को उद्योगों की स्थापना के लिए लोन देकर आर्थिक मदद की जाएगी.

State Women Entrepreneurship Policy
राज्य महिला उद्यमिता नीति
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Published : Apr 7, 2023, 2:54 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं ला रही है. सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं. स्व सहायता समूह, गौठानों, वनोपज संग्रहण के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाएं काम कर रही हैं. ये सभी महिलाएं राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दे रही हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है.

ये सुविधा मिलेगी: महिला उद्यमिता नीति के तहत महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा. महिलाएं व्यापारिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगी. इस नीति से महिलाओं के सटार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा.

यह भी पढ़ें: World Health Day: छत्तीसगढ़ के ये अस्पताल बने मिसाल

स्थायी पूंजी निवेश का 55 प्रतिशत तक: राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 में छत्तीसगढ़ की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना (manufacturing enterprise project) के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है.

स्टार्टअप पैकेज में 5 फीसद ज्यादा अनुदान: महिला स्व सहायता समूहों को ज्यादा आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के तौर पर अनुदानों में 5 फीसद का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 साल ज्यादा समय दिया जाएगा. महिलाओं के माध्यम से स्थापित स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 फीसद अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में एक साल ज्यादा छूट का प्रावधान किया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं ला रही है. सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं. स्व सहायता समूह, गौठानों, वनोपज संग्रहण के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाएं काम कर रही हैं. ये सभी महिलाएं राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दे रही हैं. ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है.

ये सुविधा मिलेगी: महिला उद्यमिता नीति के तहत महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा. महिलाएं व्यापारिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगी. इस नीति से महिलाओं के सटार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा.

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स्थायी पूंजी निवेश का 55 प्रतिशत तक: राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 में छत्तीसगढ़ की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना (manufacturing enterprise project) के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान है.

स्टार्टअप पैकेज में 5 फीसद ज्यादा अनुदान: महिला स्व सहायता समूहों को ज्यादा आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के तौर पर अनुदानों में 5 फीसद का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 साल ज्यादा समय दिया जाएगा. महिलाओं के माध्यम से स्थापित स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंर्तगत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 फीसद अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में एक साल ज्यादा छूट का प्रावधान किया गया है.

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