रायपुर: छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला में कांग्रेस के दो विधायकों देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय सहित 9 लोगों को बुधवार को कोर्ट में हाजिर होना था. सभी 9 लोग कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद ईडी के अधिवक्ता ने बताया कि, सभी को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ था. लेकिन 9 लोगों को नोटिस तामील नहीं हो पाया. जिसके कारण आज भी 9 लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए.
किसको पेश होना था: बुधवार को ही जेल में बंद आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई सहित 9 लोगों की पेशी थी. कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके पहले भी दो बार इन लोगों की कोर्ट में पेशी होनी थी, और उस समय भी कोर्ट नहीं पहुंचे थे. कोर्ट में पेश नहीं हो पाने का कारण जेल प्रबंधन ने बल की कमी को बताया. ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई.
"कोल घोटाले मामले में कांग्रेस के दो विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय सहित 9 लोग को नोटिस भेजा गया था, जिसमें विनोद तिवारी, रोशन कुमार सिंह, मनीष उपाध्याय, नवनीत तिवारी, नरवन साहू, कैलाश तिवारी और पीयूष साहू लेकिन नोटिस तामील नहीं होने के कारण दो विधायक सहित 9 लोगों कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर कोर्ट द्वारा नोटिस जारी की गई है. उसके बाद भी 9 लोग कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो वेलेबल वारंट जारी करने के लिए कोर्ट से कहा जाएगा." सौरभ कुमार पांडेय, प्रवर्तन निदेशालय के वकील
ईडी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ है. इस पैसे का उपयोग राजनीतिक खर्च बेनामी संपत्तियों को बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया. ईडी ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि, छत्तीसगढ़ में कोल लेवी के लिए अधिकारियों व्यापारियों और राजनेताओं का एक कार्टेल था जो कोयला परिवहन के जरिए प्रति टन 25 रुपये की वसूली में शामिल था. प्रदेश में परिवहन किए गए प्रत्येक टैंक कोयले के लिए 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली की जा रही थी.