रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में बीते एक सप्ताह से लगातार कमी आ रही है. बावजूद इसके अब भी हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, रायपुर, दुर्ग कोरबा, धमतरी, समेत कई जिलों में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है.
लॉकडाउन का दिख रहा है असर
कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने छत्तीसगढ़ में भी काफी कहर बरपाया. हालांकि अब राज्य में धीरे धीरे हालात बेहतर हो रहे हैं. लॉकडाउन के नतीजे भी दिखने शुरू हो गए हैं. छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के मामले मिलने का आंकड़ा 17 हजार के पार चला गया था लेकिन अब यह घटकर 10 हजार से कम मामले आ रहे हैं. राज्य में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी कमी आई है. अब छत्तीसगढ़ में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर 15 फीसदी के आसपास आ गया है, जो कि एक वक्त 31 फीसदी तक चला गया था.
31 मई तक लॉक जिले
- रायपुर 31 मई तक लॉक
- दुर्ग में 31 मई तक लॉकडाउन
- कोरबा में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
- धमतरी में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- जांजगीर-चांपा में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
- बेमेतरा में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- बालोद 31 मई तक लॉक
- राजनांदगांव 31 मई तक लॉक
- मुंगेली में भी 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- सूरजपुर 31 मई तक लॉक
- मरवाही में 31 मई तक लॉकडाउन
- रायगढ़ में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
- महासमुंद में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- गरियाबंद 31 मई तक लॉक
- दंतेवाड़ा में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- रायगढ़ 31 मई तक लॉक
- कोंडागांव में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- सरगुजा 31 मई तक लॉक
- बस्तर में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- कोरिया में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- कवर्धा में 31 मई तक लॉकडाउन
23 मई तक लॉक जिले
- बलरामपुर में 23 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
- जशपुर में 23 मई तक लॉकडाउन
24 मई तक लॉक जिले
- बलौदाबाजार 24 मई तक लॉक
- बिलासपुर को 24 मई तक किया गया लॉक
1 जून तक लॉक जिले
- कांकेर 1 जून तक लॉक
- बीजापुर में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन
- सुकमा 1 जून तक लॉक
लॉकडाउन रिपोर्ट: रविवार को टोटल लॉकडाउन के दौरान रायपुर में पसरा सन्नाटा
कोरोना के आंकड़े
छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण में कमी आई है. हालांकि अब भी मामले बढ़े हुए हैं. प्रदेश में अब तक 9,07,589 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. वहीं 11,590 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है. अब तक प्रदेश में 7,85,598 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं. फिलहाल राज्य में 1,10,401 एक्टिव केस हैं.
लॉकडाउन में दी गई छूट
हालांकि लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही कुछ जिलों में थोड़ी बहुत छूट जरूर दी जा सकती है. छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में 6 चरणों में छूट के लिए योजना बनाई गई है. इसके तहत अलग-अलग चरणों में अलग-अलग कैटेगरी में छूट दी जाएगी.
A. 4 मई को जारी आदेश के तहत छूट दी गई है.
- सभी सरकारी और निजी निर्माण गतिविधियां, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल की शर्त पर लागू होंगे.
- किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें खोलने, होम डिलीवरी की छूट रहेगी.
- केवल मांस, मुर्गी पालन, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें खुलेंगीं. यहां होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा.
- बैंक, डाकघर को ग्राहकों के लिए 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी का पालन करते हुए खोलने की छूट
- सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय, टोकन प्रणाली/ऑनलाइन प्रणाली को लागू होगा. (पिछले साल की तरह)
- लोक सिलाई केंद्र/पसंद केंद्र खोलने की छूट
B. प्रतिबंधों के साथ खोलने की अनुमति
- स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं.
- वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन, वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती है.
- कोई भी जिला जोन-आधारित दुकानों को खोलने या बंद करने को लागू नहीं करेगा. कलेक्टर और एसपी स्थानीय व्यापारी संघों के परामर्श के बाद तय करेंगे.
- थोक अनाज की दुकानों को शाम 5:00 बजे तक अनुमति दी जाएगी.
- ई-कॉमर्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को छूट
- होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति रात 10:00 बजे तक दी जाएगी. रात 9:00 बजे तक भोजन का ऑर्डर लिया जा सकता है.
- माल, थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी समय रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच की जा सकती है. जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह 6:00 बजे के बाद कभी नहीं.
- प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
- विवाह और अंत्येष्टि में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी.
C. यहां रहेगा पूरा प्रतिबंध
- सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे
- होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति)
- मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम नहीं खोले जा सकते हैं.
- मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शो-रूम, अन्य सामान्य स्थान बंद रहेंगे.
- समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
- सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा और धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.
- कोचिंग कक्षाएं बंद रहेगी.
- स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर). परीक्षा की अनुमति सरकार के अनुसार दी जा सकती है.
- शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी)
- तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे.
- पान ठेला, गोलगप्पे ठेले और इसी तरह के मोबाइल भोजनालय, चौपाटी, ठेला और सड़क के किनारे छोटी भोजनालय की दुकानों की अनुमति नहीं है.
- सैलून और स्पा सेंटर बंद रहेंगे.
सरकारी दफ्तरों में जनता की आवाजाही या उपस्थिति बंद रहेगी. विशेष आदेशों को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
सभी दुकानें और प्रतिष्ठान हर दिन शाम 5:00 बजे के बाद बंद रहेंगे. (रविवार को छोड़कर)
होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी, माल, थोक सब्जियों और फलों की लोडिंग और अनलोडिंग को छोड़कर सब बंद रहेगा.
हर रविवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
पेट्रोल पंप, अस्पताल, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र, फल, सब्जी दुकानों को छोड़ रविवार को सब बंद रहेंगे.