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निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ चालान पेश

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. रायपुर कोर्ट में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने जीपी सिंह के खिलाफ चालान पेश किया है.

Action against suspended IPS GP Singh
निलंबित आईपीएस जीपी सिंह
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Published : Mar 8, 2022, 6:27 PM IST

Updated : Mar 8, 2022, 11:34 PM IST

रायपुर: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ चालान पेश हो गया है . एसीबी और EOW ने करीब 11 हजार पन्ने का चालान पेस किया है. इस चालान में जीपी सिंह के माता, पिता, पत्नी और जीपी सिंह के करीब समेत कुल पांच लोगों को मुजरिम बनाया गया है. चालान की पेशी के वक्त चारों कोर्ट में पेश नहीं हुए. कोर्ट ने जीपी सिंह के माता पिता औ उनके दो भाइयों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने सभी चारों लोगों को चार अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल की कोर्ट में यह चालान पेश किया गया है. जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति सहित कई मामले दर्ज हैं. राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के केस में जीपी सिंह डेढ़ महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं

चालान देख हर कोई हुआ दंग

आपको बता दें कि निलंबित आईपीएस अफसर जीपीसी पिछले डेढ़ माह से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. उनके ऊपर आय अधिक समेत कई मामले दर्ज हैं. एसीबी, ईओडब्ल्यू की टीम जब सफेद रंग की गाड़ी में चालान लेकर कोर्ट पहुंची तो कोर्ट में मौजूद वकील चालान देखकर दंग रह गए. तीन से चार एसीबी के जवान एक एक कर बंडलों को कोर्ट रूम में लेकर गए. जानकारी के मुताबिक एसीबी ने करीब 11000 पन्नों की चालान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया. जीपी सिंह छत्तीसगढ़ के पहले आईपीएस अफसर हैं जिन्हें जेल भेजा गया है

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में मांगी सुरक्षा

हाईकोर्ट से जीपी सिंह की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

EOW की टीम ने एडीजी जीपी सिंह को 11 जनवरी 2022 को नोएडा से गिरफ्तार किया था. 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया. जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी. 25 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

जीपी सिंह पर ऐसे हुई कार्रवाई

  • 1 जुलाई की सुबह 6:00 बजे जीपी सिंह के सरकारी बंगले पर छापा
  • राजनांदगांव, भिलाई, ओडिसा समेत 15 ठिकानों पर करीब 68 घंटे लगातार चली कार्रवाई
  • 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ बंगले से कई अहम दस्तावेज मिले
  • 5 जुलाई को ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई
  • एफआईआर के बाद देर रात शासन ने 5 जुलाई को जीपी सिंह को सस्पेंड किया
  • 8 जुलाई को जीपी के घर से मिले दस्तावेज के आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया
  • 9 जुलाई को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें सीबीआई जांच की मांग की थी
  • जीपी सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने पिछले दिनों कई ठिकानों पर छापे मारे
  • इसके बाद पूछताछ के लिए थाने आकर बयान दर्ज कराने तीन बार नोटिस जारी किया
  • उसके बाद कोतवाली पुलिस ने रायपुर कोर्ट में 19 अगस्त को 400 पन्नों का चालान पेश किया

रायपुर: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ चालान पेश हो गया है . एसीबी और EOW ने करीब 11 हजार पन्ने का चालान पेस किया है. इस चालान में जीपी सिंह के माता, पिता, पत्नी और जीपी सिंह के करीब समेत कुल पांच लोगों को मुजरिम बनाया गया है. चालान की पेशी के वक्त चारों कोर्ट में पेश नहीं हुए. कोर्ट ने जीपी सिंह के माता पिता औ उनके दो भाइयों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने सभी चारों लोगों को चार अप्रैल तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल की कोर्ट में यह चालान पेश किया गया है. जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति सहित कई मामले दर्ज हैं. राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के केस में जीपी सिंह डेढ़ महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं

चालान देख हर कोई हुआ दंग

आपको बता दें कि निलंबित आईपीएस अफसर जीपीसी पिछले डेढ़ माह से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है. उनके ऊपर आय अधिक समेत कई मामले दर्ज हैं. एसीबी, ईओडब्ल्यू की टीम जब सफेद रंग की गाड़ी में चालान लेकर कोर्ट पहुंची तो कोर्ट में मौजूद वकील चालान देखकर दंग रह गए. तीन से चार एसीबी के जवान एक एक कर बंडलों को कोर्ट रूम में लेकर गए. जानकारी के मुताबिक एसीबी ने करीब 11000 पन्नों की चालान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया. जीपी सिंह छत्तीसगढ़ के पहले आईपीएस अफसर हैं जिन्हें जेल भेजा गया है

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जेल में मांगी सुरक्षा

हाईकोर्ट से जीपी सिंह की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज

EOW की टीम ने एडीजी जीपी सिंह को 11 जनवरी 2022 को नोएडा से गिरफ्तार किया था. 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया. जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी. 25 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जीपी सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

जीपी सिंह पर ऐसे हुई कार्रवाई

  • 1 जुलाई की सुबह 6:00 बजे जीपी सिंह के सरकारी बंगले पर छापा
  • राजनांदगांव, भिलाई, ओडिसा समेत 15 ठिकानों पर करीब 68 घंटे लगातार चली कार्रवाई
  • 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ बंगले से कई अहम दस्तावेज मिले
  • 5 जुलाई को ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई
  • एफआईआर के बाद देर रात शासन ने 5 जुलाई को जीपी सिंह को सस्पेंड किया
  • 8 जुलाई को जीपी के घर से मिले दस्तावेज के आधार पर उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया
  • 9 जुलाई को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें सीबीआई जांच की मांग की थी
  • जीपी सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने पिछले दिनों कई ठिकानों पर छापे मारे
  • इसके बाद पूछताछ के लिए थाने आकर बयान दर्ज कराने तीन बार नोटिस जारी किया
  • उसके बाद कोतवाली पुलिस ने रायपुर कोर्ट में 19 अगस्त को 400 पन्नों का चालान पेश किया
Last Updated : Mar 8, 2022, 11:34 PM IST
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