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सीडी कांड केस को दिल्ली किया जाये ट्रांसफर: संजय श्रीवास्तव - सलाहकार से जवाब तलब

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सीडी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने का प्रयास है. मामले के जांच के लिए दिल्ली ट्रांसफर किया जाना चाहिए.

संजय श्रीवास्तव
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Published : Oct 21, 2019, 5:54 PM IST

रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के कथित सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ में होने पर रोक लगा दी है. CBI ने सीडी केस की सुनवाई प्रदेश से बाहर करवाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. इसे लेकर भाजपा ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि सत्य सबके सामने आएगा.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 'सीडी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने का प्रयास है. इसकी जांच पूर्ववर्ती सरकार ने CBI को सौंपी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद ट्रॉयल चल रहा है. ऐसे समय में सुसाइड केस और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है. मामले की सत्यता के लिए जांच दूसरे राज्यों या दिल्ली में ट्रांसफर करना होगा'.

भूपेश बघेल को जारी हुआ नोटिस

बता दें कि प्रदेश में मामले की सुनवाई होने को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों पर दबाव और जांच को प्रभावित करने की बात कहते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे और उनके सलाहकार से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि, 'मामले को अन्य प्रदेश में क्यों न स्थानांतरित किया जाए'.

रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के कथित सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ में होने पर रोक लगा दी है. CBI ने सीडी केस की सुनवाई प्रदेश से बाहर करवाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. इसे लेकर भाजपा ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि सत्य सबके सामने आएगा.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 'सीडी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने का प्रयास है. इसकी जांच पूर्ववर्ती सरकार ने CBI को सौंपी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद ट्रॉयल चल रहा है. ऐसे समय में सुसाइड केस और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है. मामले की सत्यता के लिए जांच दूसरे राज्यों या दिल्ली में ट्रांसफर करना होगा'.

भूपेश बघेल को जारी हुआ नोटिस

बता दें कि प्रदेश में मामले की सुनवाई होने को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों पर दबाव और जांच को प्रभावित करने की बात कहते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे और उनके सलाहकार से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि, 'मामले को अन्य प्रदेश में क्यों न स्थानांतरित किया जाए'.

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के कथित सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ में होने पर रोक लगा दी है. CBI ने सीडी केस की सुनवाई प्रदेश से बाहर करवाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.इसे लेकर भाजपा ने कहा है कि हमे पूरा विश्वास है कि सत्य सबके सामने आएगा. Body:

भाजपा ने कहा कि इसके पीछे कौन लोग है ये सबके सामने आएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि सीडी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने का प्रयास है। इसकी जांच पूर्ववर्ती सरकार ने सीबीआई को सौपी थी। सरकार बदलने के बाद ट्रॉयल चल रहा है, ऐसे समय मे सुसाइड केस और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है। सीबीआई को इस राज्य में अनुमति नही दिए जाने की बात खुद सीएम कहते है। इससे सीबीआई ने माना कि सीडी कांड की जांच को प्रभावित किया जा रहा है। सत्यता सामने लाना है तो इसकी जांच दूसरे राज्यो या दिल्ली में ट्रांसफर करना होगा।

बाईट संजय श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा

दरअसल, CBI ने कथित अश्लील सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ के बजाय किसी दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.
गौरतलब है कि प्रदेश में मामले की सुनवाई होने को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों पर दबाव और जांच को प्रभावित करने की बात कहते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे और उनके सलाहकार से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि, 'मामले को अन्य प्रदेश में क्यों न स्थानांतरित किया जाए'.

मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत रायपुर
Conclusion:
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