दुर्ग: आय से अधिक और राजद्रोह के मामले फंसे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की मुसिबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. जीपी सिंह के खिलाफ दुर्ग जिले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है. निलंबित एडीजी जीपी सिंह पर पुलिस ने धारा 388, 506, 34 की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. जीपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर एक करोड़ रुपये की डिमांड की, जिसमें 20 लाख रुपये एडवांस लिए थे.
उस दौरान निलंबित एडीजी जीपी सिंह दुर्ग रेंज के आईजी हुआ करते थे. जिसके बाद पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मृति नगर चौकी में की. दर्ज शिकायत में उन पर आरोप है कि अपने सहयोगी रणजीत सिंह के माध्यम से 20 लाख रुपये केस कमजोर करने के एवज में उन्होंने लिया है.
भिलाई के रहने वाले एक कारोबारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर निलंबित ADG जीपी सिंह ने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी. जिसके बाद घबराकर कारोबारी ने उन्हें 20 लाख रुपए एडवांस के रूप में दे दिए थे.
पुलिस के पास पहुंचे कारोबारी की शिकायत के आधार पर झूठे केस में फंसाने की धमकी की वजह से आईपीसी की धारा 388 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. इसकी अलग से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर पुलिस अपने ही निलंबित ADG के खिलाफ एक्शन लेगी.
निलंबित IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज, चिट्ठियों ने खोले राज
जानकारी के मुताबिक कारोबारी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पैसों का लेनदेन था. इसी विवाद में जीपी सिंह ने एक तरफा कार्रवाई की और शिकायतकर्ता से 1 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की. लेकिन 20 लाख लेकर केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.
राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets) के मामले में घिरे निलंबित एडीजी जीपी सिंह (ADG GP Singh) के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है.