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रायपुर: चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

राजधानी रायपुर में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले भी राजधानी रायपुर में 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है.

child pornography in raipur
चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
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Published : Oct 27, 2020, 2:12 PM IST

Updated : Oct 27, 2020, 5:07 PM IST

रायपुर: राजधानी के मौदहापारा थाना में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के मामले में दो मोबाइलधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. NCRB दिल्ली से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर दो मोबाइलधारकों के खिलाफ बच्चों और महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक और अश्लील फोटो और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने के मामले में आईटी एक्ट की धारा 67(बी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस जल्द ही दोनों मोबाइलधारकों को गिरफ्तार करेगी. इससे पहले भी राजधानी रायपुर में 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने छत्तीसगढ़ पुलिस को 80 चाइल्ड पोर्न वीडियो की रिपोर्ट भेजी थी, जो सोशल मीडिया में पोस्ट की गई थी. इन 80 वीडियो को राज्य के नंबर से पोस्ट किया गया. इसमें 12 मोबाइल नंबर रायपुर के थे, जबकि 40 मोबाइल नंबर दूसरे राज्य के पाए गए हैं. उन्हें संबंधित राज्यों की पुलिस को भेज दिया गया है.

राजधानी में 6 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी

चाइल्ड पॉर्न वीडियो अपलोड और शेयर करने के मामले में रायपुर से पहली गिरफ्तारी 6 महीना पहले खरोरा थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से की थी. टाटीबंध क्षेत्र में रहने वाले BBA के 20 साल के छात्र रविंद्र को पकड़ा गया था. आरोपी छात्र ने 27 मार्च 2019 को एक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया था, जिसे कई लोगों ने देखा और शेयर किया था.

पढ़ें-रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्त से बाहर

इंटरनेट पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी सर्च करना या इससे संबंधित कोई भी वीडियो शेयर करना अपराध है. ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है. इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है.

रायपुर: राजधानी के मौदहापारा थाना में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के मामले में दो मोबाइलधारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. NCRB दिल्ली से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर दो मोबाइलधारकों के खिलाफ बच्चों और महिलाओं से संबंधित आपत्तिजनक और अश्लील फोटो और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने के मामले में आईटी एक्ट की धारा 67(बी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है. पुलिस जल्द ही दोनों मोबाइलधारकों को गिरफ्तार करेगी. इससे पहले भी राजधानी रायपुर में 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है.

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मामले में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने छत्तीसगढ़ पुलिस को 80 चाइल्ड पोर्न वीडियो की रिपोर्ट भेजी थी, जो सोशल मीडिया में पोस्ट की गई थी. इन 80 वीडियो को राज्य के नंबर से पोस्ट किया गया. इसमें 12 मोबाइल नंबर रायपुर के थे, जबकि 40 मोबाइल नंबर दूसरे राज्य के पाए गए हैं. उन्हें संबंधित राज्यों की पुलिस को भेज दिया गया है.

राजधानी में 6 महीने पहले हुई थी गिरफ्तारी

चाइल्ड पॉर्न वीडियो अपलोड और शेयर करने के मामले में रायपुर से पहली गिरफ्तारी 6 महीना पहले खरोरा थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से की थी. टाटीबंध क्षेत्र में रहने वाले BBA के 20 साल के छात्र रविंद्र को पकड़ा गया था. आरोपी छात्र ने 27 मार्च 2019 को एक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया था, जिसे कई लोगों ने देखा और शेयर किया था.

पढ़ें-रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्त से बाहर

इंटरनेट पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी सर्च करना या इससे संबंधित कोई भी वीडियो शेयर करना अपराध है. ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 67 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है. इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है.

Last Updated : Oct 27, 2020, 5:07 PM IST
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