रायपुर: निलंबित कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर बेंच (कैट) ने बड़ी राहत दी है. कैट ने जनक पाठक के निलंबन को बहाल करने का फैसला लिया है. कैट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने बहाली का आदेश जारी किया है. कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक पर जांजगीर जिले में कलेक्टर रहते हुए महिला से रेप का आरोप लगा था. जिनके बाद शासन के निर्देश पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए जनक प्रसाद पाठक को निलंबित कर दिया था. छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने जनक प्रसाद पाठक की बहाली का आदेश जारी कर दिया है. जनक प्रसाद पाठक को शासन ने 4 जून 2020 को निलंबित किया था.
कलेक्टर रहते हुए महिला से रेप का आरोप
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर बेंच ने कैट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने निलंबन खत्म करने का आदेश दिया है. 2007 बैच के IAS अफसर जनक प्रसाद पाठक पर जांजगीर कलेक्टर रहते हुए महिला से रेप का आरोप लगा था. इस मामले में महिला की शिकायत पर FIR दर्ज की गई थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 4 जून 2020 को जेपी पाठक को सस्पेंड करने का आदेश दिया था.
पूर्व कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक पर लगा एट्रोसिटी एक्ट, जांच में पुलिस को मिले कई अहम सुराग
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण से मिली राहत
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर बेंच के पारित आदेश में दिनांक 09 फरवरी 2021 को आदेश जारी करते हुए. अनुपालन में अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1969 के नियम 3 के उप नियम 7 (सी) के अंतर्गत जनक प्रसाद पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल किया गया है. जनक पाठक की निलंबन अवधि के संबंध में अलग से फैसला लिया जाएगा. सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव ने इसके संबंध में आदेश जारी किया है.