मुंबई: बीते 8 अक्टूबर से जेल में बंद आर्यन खान (Aryan Khan) जल्द खुली हवा में सांस लेंगे. पहले आज शाम तक आर्यन की रिहाई की उम्मीद थी लेकिन आज उनकी रिहाई नहीं सकी है. गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन को जमानत दी है. कोर्ट में NCB की ओर से एएसजी अनिल सिंह ने दलीलें पेश की थी. इसके बाद वकील मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान का पक्ष रखा था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आर्यन खान को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था.
आर्यन खान बीती 2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर चल रही ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए थे. आर्यन खान के साथ दो अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमा को भी हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.
क्या था पूरा मामला?
2 अक्टूबर की रात मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज पर चल रही ड्रग्स पार्टी की गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में छापेमारी के दौरान आर्यन खान (23), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था. आर्यन खान की चार बार जमानत याचिका खारिज की गई थी.
20 अक्टूबर को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह सभी अभियुक्तों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था. आर्यन खान करीब 21 दिन से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में हैं. शुक्रवार यानी 29 अक्टूबर को आर्यन खान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा.
क्या बोले आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ?
आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, 'कोर्ट से कॉपी मिलने के बाद आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को कल जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जहां तक मेरा सवाल है, यह मेरे लिए एक रेगुलर केस की तरह था, मुझे खुशी है कि आर्यन खान को जमानत मिल गई.'