रायपुर : अंजलि जैन-इब्राहिम लव मैरिज मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है. हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को उनकी इच्छा से रहने देने का आदेश दिया है. अंजलि ने अपने पति इब्राहिम के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है. वह रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर में रह रहीं है.
आज यानी रविवार को अंजलि जैन को उनकी इच्छानुसार ससुराल पक्ष को सुपूर्द किया जाना था, लेकिन मायके पक्ष तक सूचना नहीं पहुंच पाने के कारण उन्हें आज सुपुर्द नहीं किया जा सका है.
दरअसल, हाईकोर्ट का आदेश था कि दोनों पक्षों को सूचित करने के बाद ही अंजलि जैन को सुपूर्द किया जाए, लेकिन अंजलि जैन के मायके पक्ष के लोग न तो घर पर मौजूद हैं और न ही उनसे फोन से संपर्क हो पा रहा है, जिसके कारण अब अंजलि जैन को सोमवार को सुपूर्द किया जाएगा.
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धारा 144 लागू
सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है. बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद है. मामले में हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा पर रहने देने और सेंटर से छोड़ने के लिए आदेशित किया है.