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लव मैरिज केस : अब सोमवार को सौंपी जाएंगी अंजलि

सखी वन स्टॉप सेंटर में रह रही अंजलि जैन को हाईकोर्ट के आदेश पर उनके ससुराल पक्ष को सौंपा जाना था, लेकिन मायके पक्ष को सूचना नहीं मिल पाने के कारण उन्हें सोमवार को सुपूर्द किया जाएगा.

सखी वन स्टॉप सेंटर के पास धारा 144 लागू
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Published : Nov 17, 2019, 5:43 PM IST

Updated : Nov 17, 2019, 7:39 PM IST

रायपुर : अंजलि जैन-इब्राहिम लव मैरिज मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है. हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को उनकी इच्छा से रहने देने का आदेश दिया है. अंजलि ने अपने पति इब्राहिम के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है. वह रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर में रह रहीं है.

लव मैरिज केस : अब सोमवार को सौंपी जाएंगी अंजलि

आज यानी रविवार को अंजलि जैन को उनकी इच्छानुसार ससुराल पक्ष को सुपूर्द किया जाना था, लेकिन मायके पक्ष तक सूचना नहीं पहुंच पाने के कारण उन्हें आज सुपुर्द नहीं किया जा सका है.

दरअसल, हाईकोर्ट का आदेश था कि दोनों पक्षों को सूचित करने के बाद ही अंजलि जैन को सुपूर्द किया जाए, लेकिन अंजलि जैन के मायके पक्ष के लोग न तो घर पर मौजूद हैं और न ही उनसे फोन से संपर्क हो पा रहा है, जिसके कारण अब अंजलि जैन को सोमवार को सुपूर्द किया जाएगा.

पढ़ें : अंजली जैन मामला : सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

धारा 144 लागू

सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है. बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद है. मामले में हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा पर रहने देने और सेंटर से छोड़ने के लिए आदेशित किया है.

रायपुर : अंजलि जैन-इब्राहिम लव मैरिज मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है. हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को उनकी इच्छा से रहने देने का आदेश दिया है. अंजलि ने अपने पति इब्राहिम के साथ रहने की इच्छा जाहिर की है. वह रायपुर के सखी वन स्टॉप सेंटर में रह रहीं है.

लव मैरिज केस : अब सोमवार को सौंपी जाएंगी अंजलि

आज यानी रविवार को अंजलि जैन को उनकी इच्छानुसार ससुराल पक्ष को सुपूर्द किया जाना था, लेकिन मायके पक्ष तक सूचना नहीं पहुंच पाने के कारण उन्हें आज सुपुर्द नहीं किया जा सका है.

दरअसल, हाईकोर्ट का आदेश था कि दोनों पक्षों को सूचित करने के बाद ही अंजलि जैन को सुपूर्द किया जाए, लेकिन अंजलि जैन के मायके पक्ष के लोग न तो घर पर मौजूद हैं और न ही उनसे फोन से संपर्क हो पा रहा है, जिसके कारण अब अंजलि जैन को सोमवार को सुपूर्द किया जाएगा.

पढ़ें : अंजली जैन मामला : सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

धारा 144 लागू

सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है. बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद है. मामले में हाईकोर्ट ने अंजलि जैन को स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा पर रहने देने और सेंटर से छोड़ने के लिए आदेशित किया है.

Intro:Body:रायपुर । अंजली जैन विवादित शादी का मामला में कोर्ट का फैसला आ चुका है । आज अंजली जैन को उनके इच्छा अनुसार ससुराल पक्ष को सुपुर्द करना था लेकिन मायके पक्ष तक सुचना नहीं पहुंच पाने के कारण उन्हें आज सुपुर्द नहीं किया जा सका है ।

दरअसल, कोर्ट का आदेश था कि दोनों पक्षों को सूचित करने के बाद ही अंजली जैन को सुपुर्द किया जाए लेकिन अंजली जैन के मायके पक्ष के लोग न तो घर पर मौजूद हैं और न ही उनसे फोन द्वारा संपर्क हो पा रहा है जिसके कारण अब अंजली जैन को सोमवार को सुपुर्द किया जाएगा ।

सखी सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है । बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद है ।मामले में हाइकोर्ट ने अंजली जैन को सखी सेंटर से छोड़े जाने का दिया है ।

Conclusion:
Last Updated : Nov 17, 2019, 7:39 PM IST
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