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नान मामले में अनिल टुटेजा को मिली जमानत, बिना अनुमति नहीं जा सकते देश से बाहर

नागरिक आपूर्ति निगम के हाई प्रोफ़ाइल मामले में नान के एमडी अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है.

अवि सिंह, अधिवक्ता, अनिल टुटेजा
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Published : Apr 29, 2019, 9:03 PM IST

Updated : Apr 30, 2019, 12:20 PM IST

रायपुर: नागरिक आपूर्ति निगम (नान) मामले में नान के एमडी अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील अवि सिंह ने कहा है कि नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट में 2 केस लगे थे, जिसमें री-इन्वेस्टिगेशन वाले केस में 13 मई की डेट मिली है. वहीं दूसरे केस में आईएस अनिल टुटेजा को शर्तों पर जमानत मिली है.

अवि सिंह, अधिवक्ता

अब अनिल टुटेजा जमानत पर 50 हजार जमानत राशि और जो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो जाएंगे. भारत से बाहर जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी. उन्होंने कहा कि, 'इन्वेस्टिगेशन में जो अफसर थे वे पहले ही कह चुके हैं कि टुटेजा और अन्य एक्यूज के खिलाफ केस नहीं बनता, फिर भी केस बनाया गया. सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं आए हैं. ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच बाहर आना चाहिए.'

अनिल टुटेजा को एक बार साल 2015 में 10 मिनट के लिए बुलाया था. उनके खिलाफ नान में एमडी रहते पैसा लेने का आरोप लगा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला है. जांच अधिकारी संजय देवअस्थले ने लिखित में दिया था कि उन पर अब तक जो आरोप लगा है उसमें कोई एविडेन्स उनके खिलाफ नही मिले हैं. वकील ने आरोप लगाया अब तक जो इंवेस्टिगेशन किया गया है वह सही नहीं है. इसलिए उसे फिर से इंवेस्टिगेट किया जाए.

रायपुर: नागरिक आपूर्ति निगम (नान) मामले में नान के एमडी अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील अवि सिंह ने कहा है कि नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट में 2 केस लगे थे, जिसमें री-इन्वेस्टिगेशन वाले केस में 13 मई की डेट मिली है. वहीं दूसरे केस में आईएस अनिल टुटेजा को शर्तों पर जमानत मिली है.

अवि सिंह, अधिवक्ता

अब अनिल टुटेजा जमानत पर 50 हजार जमानत राशि और जो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो जाएंगे. भारत से बाहर जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी. उन्होंने कहा कि, 'इन्वेस्टिगेशन में जो अफसर थे वे पहले ही कह चुके हैं कि टुटेजा और अन्य एक्यूज के खिलाफ केस नहीं बनता, फिर भी केस बनाया गया. सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं आए हैं. ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच बाहर आना चाहिए.'

अनिल टुटेजा को एक बार साल 2015 में 10 मिनट के लिए बुलाया था. उनके खिलाफ नान में एमडी रहते पैसा लेने का आरोप लगा था, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला है. जांच अधिकारी संजय देवअस्थले ने लिखित में दिया था कि उन पर अब तक जो आरोप लगा है उसमें कोई एविडेन्स उनके खिलाफ नही मिले हैं. वकील ने आरोप लगाया अब तक जो इंवेस्टिगेशन किया गया है वह सही नहीं है. इसलिए उसे फिर से इंवेस्टिगेट किया जाए.

Intro:रायपुर। नागरिक आपूर्ति निगम के हाई प्रोफ़ाइल मामले में नान के एमडी अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील अवि सिंह ने कहा है कि नान घोटाला मामले में हाईकोर्ट में 2 केस लगा था... जिसमें री इंवेसिगेशन वाले केस में 13 मई की डेट मिली है.... वही दूसरे केस में आईएस अनिल टुटेजा को शर्तो पर जमानत मिली है।अब जमानत पर 50 हजार जमानत राशि और जो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो जाएंगे। भारत से बाहर जाने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना होगा. उन्होंने कहा कि
इन्वेस्टिगेशन में जो आफिसर थे वे पहले ही कह चुके है कि टुटेजा जी और अन्य एक्यूज के खिलाफ केस नही बनता, फिर भी केस बनाया गया।सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नही आए है। ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच बाहर आना चाहिए।
अनिल टुटेजा को एक बार ही 2015 में 10 मिनट के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ नान में एमडी के रहते पैसा लेने का आरोप था लेकिन कोई प्रूफ नही मिला है। जांच अधिकारी संजय देवअस्थले ने लिखित में दिया था कि उनपर अब तक जो आरोप लगा है उसमें कोई एविडेन्स उनके खिलाफ नही मीले है... वकील ने आरोप लगाया अब तक जो इंवेस्टिगेशन किया गया है वह सही नही है... इसलिए उसे फिर से इंवेस्टिगेट किया जाए...वकील अवि सिंह ने *टुटेजा की चार्जशीट को मनोहर कहानी बताया है।

बाईट - अवि सिंह, अधिवक्ता, अनिल टुटेजा

मयंक ठाकुर, ईटीवी भारत, रायपुरBody:NoConclusion:
Last Updated : Apr 30, 2019, 12:20 PM IST
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