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अंतागढ़ टेप कांड: जोगी और जूनियर जोगी को मिली हाईकोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

अंतागढ़ टेप कांड में हाईकोर्ट ने अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

Ajit and Amit Jogi's anticipatory bail plea approved in High Court
जमानत याचिका हाईकोर्ट में मंजूर
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Published : Jan 29, 2020, 2:37 PM IST

बिलासपुर: अंतागढ़ टेप कांड मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है.

बता दें, अंतागढ़ टेप कांड में मंतूराम पवार की खरीद-फरोख्त को लेकर रायपुर में दोनों के खिलाफ कांग्रेस नेता किरणमई नायक ने FIR दर्ज कराई है.

हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

रायपुर के पंडरी थाने में अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. इसमें अग्रिम जमानत के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे आज हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है.

बिलासपुर: अंतागढ़ टेप कांड मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है.

बता दें, अंतागढ़ टेप कांड में मंतूराम पवार की खरीद-फरोख्त को लेकर रायपुर में दोनों के खिलाफ कांग्रेस नेता किरणमई नायक ने FIR दर्ज कराई है.

हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

रायपुर के पंडरी थाने में अजीत जोगी और अमित जोगी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. इसमें अग्रिम जमानत के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसे आज हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है.

Intro:अंतागढ़ टेप कांड मामले में अजीत जोगी व अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। Body:बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा चुनाव मामले में मंतूराम पवार की खरीद-फरोख्त को लेकर रायपुर में दोनों के खिलाफ कांग्रेस नेता किरणमई नायक ने एफ आई आर दर्ज कराई थी।रायपुर के पंडरी थाने में दर्ज हुई थी दोनों के खिलाफ f.i.r.। जिसमें अग्रिम जमानत के लिए दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई थी।Conclusion:जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल सिंगल बेंच पर लगा था पूरा मामला।
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