रायपुर: केंद्र सरकार के नए मोटर वीकल एक्ट में गुजरात सरकार ने बदलाव करते हुए जुर्माने में लगभग 50 फीसदी की कमी की है. गुजरात की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए निर्धारित भारी-भरकम जुर्माने की रकम को कम करने का मन बना रही है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी निर्धारित जुर्माने को हाफ कर सकती है.
फिलहाल छत्तीसगढ़ में मोटर वीकल एक्ट के समझौता शुल्क की नई दरें अब तक लागू नहीं हुई है. अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी वाहन चालक को ट्रैफिक नियम तोड़ने से रोकता है, तो मौके पर किया गया जुर्माना पुरानी दरों से वसूला जाएगा.
तब वाहन मालिक को देना होगा जुर्माना
एक्ट के तहत नए नियम को लागू करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. एक्ट किस तारीख से लागू होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने का कोई मामला कोर्ट को रेफर किया जाता है, तो ऐसी सूरत में वाहन के मालिक को नई दरों के हिसाब से जुर्माना देना होगा.